डीजल और ‎विमान ईंधन के ‎निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ा

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सरकार ने डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इसके अलावा घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर भी शुल्क को बढ़ा दिया गया। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में इस वृद्धि की जानकारी दी। अब डीजल के निर्यात पर लगने वाला अप्रत्याशित लाभ कर 10.50 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसमें 1.50 रुपए का सड़क एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी लगेगा। यानी डीजल के निर्यात पर कुल टैक्स अब 12 रुपए प्रति लीटर हो गया है जबकि एटीएफ पर अब यह टैक्स 3.50 रुपए प्रति लीटर लगेगा। वहीं घरेलू स्तर पर निकाले गए कच्चे तेल पर शुल्क को 3,000 रुपए तक बढ़ाकर 11,000 रुपए प्रति टन करने की घोषणा की गई। नई दरें रविवार लागू हो गई हैं। इससे पहले लगातार दो समीक्षा बैठकों में विंडफॉल टैक्स में कटौती की गई थी. 2 अक्टूबर को केंद्र ने डोमेस्टिक क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स को घटाकर 10,500 रुपए प्रति टन से घटाकर 8,000 रुपए प्रति टन कर दिया था। फ्यूल जेट के निर्यात पर यह टैक्स खत्म और डीजल के निर्यात पर इसे आधार कर दिया गया था। हालांकि, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में हाल में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए इस बार कच्चे तेल, डीजल और एटीएफ पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया गया।

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