भारत सरकार के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर हिट एंड रन मामले में कठोर सजा के प्रावधान किए गए हैं। इसके विरोध में देश ही नहीं वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के ड्राइवर के द्वारा ट्रक ऑटो मेटाडोल जैसे समस्त छोटे बड़े वाहनों के स्टेरिंग छोड़कर हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। यह हड़ताल वाहन चालक संघ के द्वारा 1 जनवरी 2024 नववर्ष के प्रथम दिन से ही प्रारंभ कर दी गई। ऐसे में चारों तरफ वाहनों के चक्के थम गए तो वही हॉर्न की आवाज भी सुनाई नही दी सड़को पर सन्नाटा पसरा रहा केवल राहगीर आवागमन करते रहे। इस हड़ताल के कारण राहगीरों व्यापारियों व हर वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ेगा जिसके कारण पूरे नगर में वीरानी छाई रही वहीं बस स्टैंड भी सुनसान पड़ा रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में ड्राइवर टैक्सी स्टैंड पर जाम नजर आए जिनके द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन को काला कानून बताते हुए शासन से इसे वापस लेने की मांग की जाती रही।
नगर में रूकवाये गये ट्रक
अखिल भारती वाहन चालक संघ के आव्हान पर हिट एंड रन के विरोध में सभी ड्राइवर के द्वारा अपने वाहनों को छोड़कर हड़ताल पर चले गये है। जिनके द्वारा पहले ही दिन नगर के विभिन्न स्थानों में ड्राइवर एकत्रित होकर खड़े रहे जिनके द्वारा मार्गो से आते-जाते बड़े वाहनों को रोककर हड़ताल के समर्थन में खड़ा करने की बात कहते हुए उनके ट्रक खड़े करवाये गये। जिसकी शिकायत पर एसडीओपी अभिषेक चौधरी बस स्टैंड पहुंचे जहां पर 3 से 4 ट्रक खड़े थे और करीब दो दर्जन से अधिक लोग एकत्रित थे जिन्हें समझाईस देकर खड़े ट्रक को नगर से बाहर विभिन्न स्थानों पर खड़ा करवाने या चले जाने के लिए कहा गया वहीं एकत्रित ड्राइवरगणों को इस प्रकार से वाहनों को रोक कर दबाव बनाने या विवाद की स्थिति निर्मित नहीं करने के लिए हिदायत देते हुए शांतिपूर्वक हड़ताल करने की अपील की गई। इसी प्रकार दीनदयाल चौक में भी समझाइए दी गई इसके बाद सभी ड्राइवर टैक्सी स्टैंड में एकत्रित हुए।
एसडीएम को ड्राइवर ने सूचना का सौपा ज्ञापन
वाहन चालक संघ के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी वारासिवनी को वाहन चालक संघ के आव्हान पर वाहन का परिचालन बंद रखने की सूचना का ज्ञापन सौपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि शासन मौखिक निर्देश अनुसार वाहन दुर्घटना कारित होने पर वाहन चालक के विरूद्ध 10 लाख रूपये एवं 10 वर्ष का कारावास का निर्देश हुआ है जिसके विरोध में अखिल भारती वाहन चालक संघ के अनुरोध पर हम सभी वाहन चालक सम्मिलित होकर इस आदेश का विरोध शांतिपूर्वक प्रस्तुत करेगे एवं विरोध प्रदर्शन में शांतिपूर्ण नगर भ्रमण करने की सूचना दी गयी। इस दौरान वाहन चालक संघ के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।
यह है कानून
भारत सरकार के द्वारा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता ओर भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलकर नए तीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून बनाये गये हैं जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंतर्गत मोटर व्हीकल एक्ट जिसमें हिट एंड रन के प्रावधान पर कठोर दंड निर्धारित किया गया है। यदि सड़क पर हिट एंड रन की कोई घटना होती है तो गाड़ी के चालक को 10 साल की सजा इसके अलावा उसे जुर्माना करीब 10 लाख तक भी देना हो सकता है। दरअसल वाहन की टक्कर के बाद घायल को मारने के लिये छोड़ कर भाग जाने को हिट एंड रन माना जाता है। अब तक ऐसे मामलों में 2 साल की सजा का प्रावधान था और बेल मिल जाती थी। किंतु अब यह कठोर हो गया है।
बस स्टैंड में परेशान होते रहे यात्री
सुबह से ही हड़ताल के विरोध में नगर के विभिन्न मार्ग सहित बस स्टैंड पर वाहनों की आवाज व हॉर्न नही सुनाई दिये। इस दौरान वाहन चालक संघ की हड़ताल के संदर्भ में बहुत कम लोगों को संज्ञान था जिस कारण से सुबह से अपने निर्धारित समय पर यात्री मजदूर सहित अनेक प्रकार के लोग बस स्टैंड सहित विभिन्न स्थानों पर बस या ऑटो का इंतजार करते रहे। जिन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि वाहन चालक संघ के आह्वान पर हिट एंड रन के संशोधन के विरोध में सभी वाहन बंद रहने से यात्री सहित नगरवासी भी जानकारी लगने पर या लंबे इंतजार के बाद वापस अपने घर लौट गए तो वहीं समीपस्थ लोगों को मोटरसाइकिल या पैदल यात्रा करनी पड़ी।
क्षेत्र में प्रशासन रहा मुस्तैद
नगर सहित क्षेत्र में वाहन चालक संघ की हड़ताल की जानकारी पर चौक चौराहा एवं मार्गो सहित वाहन चालक संघ के हड़ताल स्थल पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा वहीं एसडीएम कामिनी ठाकुर एसडीओपी अभिषेक चौधरी तहसीलदार इमरान मंसूरी थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान के द्वारा संयुक्त पूरे नगर एवं क्षेत्र का भ्रमण किया गया वही गस्त का दायरा भी बढ़ा दिया गया ऐसे में पुलिस प्रशासन की चुस्त मुस्तादी के कारण कहीं कोई घटना सुनते नहीं आई वाहन चालक संघ के द्वारा शांति पूर्वक हड़ताल का पहला दिन व्यतीत किया गया।
वाहन चालक कुंवरलाल लिल्हारे ने बताया कि सरकार ने जो कानून लाया है और उसमें जो प्रावधान है जिससे वह कानून हमारे खिलाफ हमें लग रहा है तो सरकार से यही मांग है कि वह कानून वापस ले। क्योंकि ऐसे कानून रहे तो हम गाड़ी नहीं चल पायेगें हमें किसी प्रकार का चक्का जाम या तोड़फोड़ नहीं करना है केवल हमने अपने ड्राइवर भाइयों से अपील करी है कि वह स्टेरिंग छोड़कर अपने घर पर बैठ जाए यह स्टेरिंग छोड़ हड़ताल है।
वाहन चालक फैजल खान ने बताया कि सभी ड्राइवर यहां टैक्सी स्टैंड में जमा हुए हैं वह नए कानून के विरोध में है सरकार ने इस बार 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना तय किया है। ऐसी स्थिति में यदि किसी भी ड्राइवर के पास 10 लाख रुपए होते तो वह दूसरों की गाड़ी नहीं चलता कहीं नौकरी करता व्यापार करता या दुकान चलाता। जितने भी ड्राइवर है वह अपने साथ मौत को लेकर चलते हैं तो वह कभी नहीं चाहेगे कि किसी की उनके वाहन से मौत हो हमारा यही अनुरोध है कि 10 साल की सजा वाला कानून खत्म हो पुराना कानून लागू किया जाए।
वाहन चालक विनोद पटले ने बताया कि सरकार के गृहमंत्री अमित शाह ने जो नियम और गाइडलाइन ड्राइवर के खिलाफ तैयार करी है उसमें जिस प्रकार 10 वर्ष की सजा 10 लाख रुपए का जुर्माना किया है। इसी को लेकर हमारा विरोध है हम आज यहां पर खड़े हैं यदि इतनी ही हर कोई सक्षम होते तो ड्राइवर नहीं बनते। यह कानून हमारे विरोध में है यदि जो व्यक्ति 10 लाख रुपए दे सकता है तो वह मेहनत कर या कई प्रकार के कार्य के माध्यम से रुपए कमा सकता है। हम 5000 रुपए की नौकरी करते हैं हमको तो घर बेचकर पैसा देना होगा पुराने नियम में सजा और जुर्माना नहीं था वही होना चाहिए।
एसडीएम कामिनी ठाकुर ने पद्मेश से चर्चा में बताया कि ड्राइवरो ने अपनी मांग को लेकर हड़ताल प्रारंभ की है इस दौरान एसडीओपी तहसीलदार थाना प्रभारी के साथ क्षेत्र का भ्रमण किया गया है इस दौरान ट्रक ड्राइवर के द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिन्हें शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से हड़ताल करने की समझाइए दी गई है। वह एक स्थान पर बैठे हुए हैं जो सरकार के सामने मांग रख रहे हैं इसी के साथ खापा कैप में भी जाकर देखा था कहीं भी चक्काजाम जैसी स्थिति नहीं है शांतिपूर्वक हड़ताल चल रही है शासन के ट्रक का आवागमन प्रारंभ है।