कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक लाउड स्पीकर के उपयोग के लिये संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी को अनुमति देने के लिये अधिकृत किया है।
लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अपने प्रभार क्षेत्र अंर्तगत प्रदान करने के लिये यह अधिकारी अधिकृत होगें।
मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व किसी भी प्रकार से लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
ग्रामीण क्षेत्र में रात्रि 10 बजे के पश्चात् सार्वजनिक सभा एवं जुलूस आदि मे कतिपय विशेष परिस्थितियो में शिथिलता सक्षम प्राधिकारी दे सकेगें। परन्तु इसके लिये प्रचार-प्रसार की आवश्यक तथा जनसामान्य मे लोक शांति एवं व्यवस्था भंग होने की संभावना, बीमार, वृद्ध एवं छात्रो की परीक्षा के समय आदि समस्त विसंगति परिस्थितियो को ध्यान में रखना होगा।
किसी भी दशा में निर्धारित समय के बाद लाउडस्पीकर के प्रयोग की कोई भी अनुमति नहीं दी जा सकेगी।