प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने बलात्कार के एक मामले पटवारी पुनीत पालेवार 38 वर्ष वार्ड नंबर 10 भटेरा चौकी बालाघाट निवासी कोआजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किए। इस आरोपी के विरुद्ध लांजी थाना क्षेत्र की एक लड़की ने दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाए थी।
अभियोजन के अनुसार वह 2014 में यह लड़की किरनापुर से भानेगांव आते जाते रहती थी उसका उसके मुलाकात पुनीत पालेवार से हुई थी पुनीत पालेवार पटवारी के पद पर पदस्थ था। मुलाकात से अच्छा परिचय हो गया। इस दौरान शादी का वादा करके आरोपी पटवारी द्वारा युवती से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया।
लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर पुलिस थाना लांजी में पुनीत पालेवार के विरुद्ध धारा 376(2)ढ़ भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस अपराध में पुनीत पालेवार को गिरफ्तार करने के बाद उसके विरुद्ध विद्वान अदालत में अभियोग पत्र पेश किया गया।