वारासिवनी पुलिस ने 6 मई को दो मनचलों को छेड़छाड़ के आरोप में न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबर्रा थाना अंतर्गत नाबालिक वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम में विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने परिवार के साथ आई थी। जो गुरुवार विवाह कार्यक्रम सम्पन्न होने पर अपने ग्राम वापस जाने को अपने पिता एवं दो बहनों के साथ बस स्टैंड आई हुई थी। उस दौरान एक मोटरसाइकिल में तीन मनचलों के द्वारा नाबालिग का हाथ पकड़कर उसे खींचने का प्रयास किया गया था वही उसके पिता के साथ मारपीट भी की गई थी। जिसमें पिता पुत्री के द्वारा अपनी जान बचाने के लिए थाना वारासिवनी की शरण ली गई थी। पुलिस ने उक्त मामले में प्रार्थी नाबालिक की रिपोर्ट पर हट्टा थाना निवासी रामलाल सहित अन्य दो मनचलों के खिलाफ भादवि की धारा 354 354क 294 323 34 पास्को एक्ट की धारा 7 व 8 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। जिसमें पुलिस के द्वारा सरगर्मी से उक्त मनचलों की पतासाजी की जा रही थी जिसमें मुखबिर सूचना पर पुलिस ने प्रहलाद उर्फ राजा पिता महेश उइके उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 13 बुढेना खुर्द थाना हट्टा एवं रामलाल पिता शिवलाल ऐसले उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 15 हट्टा थाना हट्टा को गिरफ्तार कर पूछताछ करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया।










































