नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दुर्गा प्रसाद को आजीवन कारावास और 51 हजार रुपयेअर्थदंड

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दुष्कर्म के एक सनसनीखेज प्रकरण में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में आरोपी दुर्गा प्रसाद पिता रामसिंह के 24 वर्ष ग्राम बावली थाना चांगोटोला निवासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई ।लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने इस आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा 51 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किये है।

यह घटना 7 अगस्त 2020 की है इस दिन 11:00 बजे यह लड़की अपने पिता और भाई के साथ गांव के जंगल तरफ गाय चराने गई थी गाय चराते चराते उसके पिता और भाई आगे निकल गए और वह पीछे रह गई थी उसी समय आरोपी दुर्गा प्रसाद वहां आया और इस लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया इस दौरान इस लड़की के सिर में भी चोटआई थी। इस मामले में लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर आरोपी रामप्रसाद के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया और अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था यह प्रकरण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चला जहां पर अभियोजन पक्ष आरोपी दुर्गा प्रसाद उइके के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने आरोपी दुर्गा प्रसाद के को धारा 323 भादवी में 6 माह का कारावास 1000 रुपये अर्थदंड और धारा 4 पोस्को अधिनियम एवं सहपठित धारा 376 भा द वि के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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