आरक्षी केन्द्र कटंगी के नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का आदेश वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश शिवलाल केवट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) की अदालत ने दिया है।घटनाक्रम के अनुसार 15 मई 2021 को कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत नाबालिग पीड़िता दोपहर लगभग 01.30 बजे घर से मनिहारी दुकान जा रही थी। उसी समय उसके पड़ोस में रहने वाला आरोपी युवक छोटू हिरकने ने उसे बहला-फुसलाकर अपने घर लेकर आया। जहां कमरे में पहले ही छोटू का साथी अन्य आरोपी निकलेश भी था। जहां उसे निकलेश ने मुंह में हाथ रखकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। शाम लगभग 6 बजे घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी। जिसके बाद नाबालिग लड़की के साथ परिजनों ने थाना कटंगी में अपराध पंजीबद्ध करवाया। जिसमें कटंगी पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और विवेचना के उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। जिसमें चल रहे विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने सिरपुर निवासी आरोपी 23 वर्षीय छोटू उर्फ अतुल पिता धरमचंद हिरकने को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि के अपराध में 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100 रू अर्थदंड, धारा 366 ए भादवि में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100 रू के अर्थदंड, धारा 342 भादवि में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100 रू अर्थदंड, धारा- 376 सहपठित धारा 109 भादवि के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 100 रू अर्थदण्ड, धारा 4 सहपठित धारा 17 पॉक्सो अधिनियम के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200 रू अर्थदंड तथा धारा 10 पॉक्सो अधिनियम में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100 रू अर्थदंड तथा आरोपी 27 वर्षीय निकलेश उर्फ निखलेश पिता हरिदास हिरकने को धारा 328 भादवि में 06 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 100 रू अर्थदंड , धारा 342 भादवि में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100 रू अर्थदंड, धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100 रू अर्थदंड, धारा 4(1) पॉक्सो अधिनियम में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200 रू अर्थदंड तथा धारा 10 पॉक्सो अधिनियम में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100 रू अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शशिकांत पाटिल ने पैरवी की थी।