राजधानी भोपाल की विशेष कोर्ट ने सात साल की मासूम किशोरी को अगवा कर उसका यौन शोषण करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। 18वे अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पदमा जाटव की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार अयोध्या नगर थाना इलाके मे आरोपी जितेन्द्र प्रजापति ने साल 2019 मे 12 जून को इलाके मे स्थित मीनाल रेसीडेंसी से नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ गलत काम किया था। आरोपी की करतूत की जानकारी लगने पर किशोरी की मां ने थाने मे जितेन्द्र प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। थाने मे दर्ज अपराध क्रमांक 248/19 के आरोपी जितेन्द्र प्रजापति पिता रमेश प्रजापति को सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए धारा 376(2)एन आईपीसी व 5/6 पॉकसो एक्ट में 20 साल के कठोर कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही आरोपी को धारा 363 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदण्ड, धारा 366 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, ओर जुर्माने की राशि अदा न करने पर 1 साल के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया है। मामले मे शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, मनीषा पटेल, सरला कहार विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।










































