नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी दिलीप को आजीवन कारावास और 22000रुपये अर्थदंड

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लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने एक नाबालिग लड़कीं का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी दिलीप उर्फ बोधी पिता कृष्णा सरपे 24 वर्ष ग्राम कालीमाटी हाल टेमनी थानां लांजी निवासी आजीवन कारावास और 22000 रुपए अर्थदंड से दंडित किए।
अभियोजन के अनुसार 27 दिसंबर 2013 को 4 बजे यह लड़की अपने घर से बिना बताए चली गई थी। परिजनों द्वारा रिस्तेदारी में तलाश किये पता नहीं चलने पर पुलिस थाना लांजी में रिपोर्ट दर्ज कराए थे। 15 मई 2018 की रात्रि 9:00 बजे लड़कीं को दस्तयाब कर पूछताछ करने पर उसने बताई कि दिलीप उसकी बड़ी मां के घर आते रहता था और वे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे दोनों के मध्य प्रेम संबंध हो गए और इस दौरान शारिरीक संबंध भी बने। दोनों ने हैदराबाद जाने का प्लान बनाएं। 27 दिसंबर 2013 की शाम 5:00 बजे वह अपने घर से निकली और दोनों आमगांव बस से पहुंचे। आमगांव से ट्रेन में हैदराबाद चले गए। वहां दिलीप ने एक मंदिर में ले जाकर उसे शादी किया। हैदराबाद में ढाई साल रहे उसके बाद यवतमाल में रहे ।30 अक्टूबर 2016 को उसने एक लड़की को जन्म दिया ।वह अपने दोस्त के घर शादी में आई थी। जहां पुलिस ने उसे रोक लिया। लड़की द्वारा दिए गए बयान के आधार पर दिलीप के विरुद्ध धारा 363 366 376(2)एन भादवि और 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया और इस अपराध में उसे गिरफ्तार किया गया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया। यह प्रकरण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चला। जहां अभियोजन पक्ष आरोपी दिलीप के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। जिसके परिणाम स्वरुप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी दिलीप को धारा 363 भादवि के तहत अपराध में 5 वर्ष की सश्रम कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 366 भादवि के तहत अपराध में 7 वर्ष की सश्रम कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और धारा 376 (2)एन भादवि के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 20000 रुपये अर्थदंड से दंडित किये। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी कपिल डेहरिया के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती कपले द्वारा की गई थी।

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