लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आनंद प्रिय राहुल की अदालत में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में आरोपी दशरथ पिता बुधराम ढेकवार 26 वर्ष ग्राम बिरनपुर थाना बहेला निवासी को आजीवन सश्रम कारावास और 20हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किए और पीड़िता को 3लाख रुपये की प्रतिकर राशि राज्य सरकार द्वारा मुआवजा देने का आदेश जारी किया गया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी और मीडिया प्रभारी विमल कुमार सिंह ने पद्मेश न्यूज़ को बताया कि पीड़िता अपने घर के जानवर भैंस बोदा को चराने खेतों में लेकर जाया करती थी। उस समय अभियुक्त दशरथ ने इस अभियोक्त्रि को अकेली देख उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए थे। जिससे यह पीड़िता गर्भवती हो गई थी। पीड़िता ने इस संबंध में दशरथ को जानकारी दी थी। लेकिन आरोपी के द्वारा पीड़िता को धमकाया गया जिसकी वजह से पीड़िता ने यह बात किसी को नहीं बताई। 14 जून 2016 को 4:00 बजे अभियोक्त्रि ने एक लड़की को जन्म दिया था जो दशरथ लोधी के द्वारा किए गए देहशोषण करने के कारण हुई थी। पीड़िता ने आरोपी दशरथ लोधी के विरुद्ध थाना बहेला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के नियम 7 के तहत प्रतिकर की राशि पीड़िता को 3लाख रुपये मुआवजे की राशि प्रदान की जाने का आदेश राज्य सरकार को दिए हैं।










































