नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

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नाबालिक को बहला फुसलाकर घर से भगाने और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ कई बार दुराचार करने के एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए विशेष सत्र न्यायालय पास्को एक्ट न्यायाधीश आनंद प्रिय राहुल की विशेष अदालत ने जिला सिवनी थाना उगली ग्राम दुरेन्द्रा निवासी 22 वर्षीय दुर्गेश पिता महेश पंचेश्वर को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 7000रु के अर्थदंड से दंडित कर जेल भेज दिया है।

बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने एक नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर उसे घर से भागने पर मजबूर किया था, जहां युवती 30 अप्रैल 2019 की दोपहर 12 बजे अपनी मौसी को बता कर गई थी कि वह अपनी सहेली के घर जा रही है जो शाम तक घर वापस नहीं आई जिस पर नाबालिग के पिता ने आसपास रिश्तेदारी और उसकी सहेली के घर में जाकर युवती का पता लगाया लेकिन युवती कहीं नहीं मिली। जिस पर नाबालिग के पिता ने अपने साले धनराज मात्रे और गोपीनाथ खैरवार के साथ कोतवाली थाने में लड़की के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसकी विवेचना के दौरान युवती को आरोपी युवक के कब्जे से दस्तयाब किया गया जहां पीड़िता ने युवक पर शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ बार-बार दुराचार करने की बात बताई थी विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर चली लंबी सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त सजा से दंडित किया है।

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