नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में किशोर को आजीवन कारावास

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वारासिवनी न्यायालय की पास्को एक्ट विशेष न्यायाधीश शिवलाल केवट की अदालत ने सोमवार को 12 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी किशोर भलावी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार तिरोड़ी थाना अंतर्गत 12 वर्षीय लड़की जो स्कूल पढ़ती थी वह 23 जुलाई 2018 को प्रतिदिन की तरह अपने स्कूल गई थी जहां से वापस अपने घर आई और पानी भरने के लिए हैंडपंप पर गई जहां से पानी लेकर अपने घर आई और शाम 5 बजे लड़की का रिश्ते का चाचा कुड़वाकॉलोनी महकेपार चौकी थाना तिरोड़ी निवासी 28 वर्षीय किशोर भलावी लड़की के घर में आया और इस दौरान दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

पीड़िता की शिकायत पर थाना तिरोड़ी में घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने भादवि की धारा 342 376 3 पास्को एक्ट की धारा 4 2 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया और आरोपी की गिरफ्तारी कर किशोर भलावी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिसके बाद से उक्त प्रकरण पास्को एक्ट विशेष न्यायालय में विचाराधीन था जिस पर सोमवार को पास्को एक्ट विशेष न्यायाधीश शिवलाल केवट के द्वारा साक्षो गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर किशोर पिता रामलाल भलावी का दोष सिध्द होने पर भादवि की धारा 342 में 1 वर्ष का कारावास 376 3 में आजीवन कारावास 100 रुपये अर्थदंड पास्को एक्ट की धारा 4 2 में आजीवन कारावास 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाकर सभी सजा एक साथ भुगताने के लिए कहा।

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