बालाघाट / चिकित्सा विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर लाखो लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी चंद्र भूषण पिता इंदल दास अड़कने 45 वर्ष को 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत ने इस आरोपी को 5 वर्ष की सश्रम कारावास के अलावा 5 लाख रुपये अर्थदड से भी दंडित किये है। यह आरोपी ग्राम झालीवाड़ा वारासिवनी निवासी है जिसका वर्तमान निवास वार्ड नं 3 दीनदयाल चौक वारासिवनी का है। विद्वान अदालत ने इस मामले से तीन आरोपी को दोष मुक्त किए हैं। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक एम एम द्विवेदी द्वारा की गई थी
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2019 में चिकित्सा विभाग में ऑनलाइन लैब टेक्नीशियन वार्ड बाय एवं ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी। उक्त वैकेंसी में दिनेश सलामे की बहन धनवंती सलामी ज्योति सलामे एवं भाई बलराम सलामे के द्वारा फॉर्म भरा गया था। फॉर्म भरने की एक सप्ताह बाद जिला चिकित्सालय बालाघाट में दिनेश सलामे की मुलाकात आरोपी चंद्र भूषण अड़कने से से हुई थी। चंद्र भूषण अड़कने के द्वारा दिनेश सलामे को हेल्थ काउंसलर व वार्ड बाय के पद के लिए सेटिंग करवा देने के लिए कहा गया था। दिनेश सलामे ने चंद्रभूषण अडकणे के द्वारा नौकरी लगाने दिए गए प्रलोभन में आकर उसने चंद्र भूषण अड़कने को 3 लाख 65 हजार रुपये गूगल-पे, के माध्यम से चार अलग-अलग व्यक्तियों के अकाउंट में जिनमें चंद्र भूषण अड़कने के अकाउंट में 50 हजार रुपये और रायन अड़कने के अकाउंट में 75हजार रुपये, अशोक झरिया के अकाउंट में 1 लाख 90 हजार रुपये ,श्याम कुमार मेश्राम के अकाउंट में 50 हजार रुपये दिए गए थे। इस प्रकार 11 लाख रुपए चंद्र भूषण अड़कने को दिया गया था। चंद्रभूषण अड़कने के द्वारा धनवंती सलामे बलराम सलामे एवं ज्योति सलामे का फर्जी हेल्थ काउंसलर का ज्वाइनिंग लेटर व्हाट्स ऐप के माध्यम से जिला चिकित्सालय बालाघाट के नाम पर जारी किया गया था। चंद्र भूषण के द्वारा जो नियुक्ति पत्र दिया गया था वह माह सितंबर 2019 में दिया गया था जिसमें 28 दिसंबर 2019 को जॉइनिंग करना बताया गया था। इसी प्रकार चंद्र भूषण ने सुरेंद्र ठकरेले की पत्नी धानेश्वरी एवं अन्य रिश्तेदार दिलीप ठकरेले के पुत्र नवीन ठकरेले, केशोराय लिल्हारे के नाती प्रदीप लिल्हारे तथा अमित डोंगरे को स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर नौकरी लगाने का प्रलोभन देकर सुरेन्द ठकरेले व उसके रिस्तेदारो से 11 लाख रुपये, दिलीप ठकरेले से 1 लाख 10 हजार रुपये, केशोराय लिल्हारे से 1लाख 35 हजार रुपये लिए थे। और चंद्रभूषण ने वर्ष 2019 में कार्यालय संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं सतपुड़ा भवन भोपाल की वेबसाइट में जाकर अन्य किसी व्यक्ति के नियुक्ति आदेश को निकाल कर उसके प्रथम पेज में नाम बदलकर धनवंती सलामे ज्योति सलामे बलराम सलामे एवं अमित डोंगरे का नाम लिखकर फर्जी नियुक्ति दस्तावेज का असली दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया गया था। जब इस संबंध में जानकारी ली गई तो पता चला कि जिला चिकित्सालय बालाघाट में कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस प्रकार चंद्र भूषण ने इन लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए लेकर धोखाधड़ी की और फर्जी नियुक्ति पत्र दिए थे। भरवेली पुलिस थाना में इस मामले में चंद्रभूषण पिता इंदल दास अड़कने 45 वर्ष ,रायन उर्फ अंजू पति चंद्रभूषण अड़कने 36 वर्ष, दोनो ग्राम झाली वाड़ा वर्तमान पता वार्ड नं 3 दीनदयाल चौक वारासिवनी, अशोक कुमार पिता लेखराम झारिया 47 वर्ष। ग्राम जमुनापानी थाना केवलारी जिला सिवनी और श्याम कुमार पिता फूलचंद मेश्राम 33 वर्ष ग्राम सजनवाड़ा थाना अरी बरघाट जिला सिवनी निवासी के विरुद्ध धारा 420 465 467 468 471 120 बी भादवि के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में सभी को गिरफ्तार किया गया और विवेचना और अनुसंधान उपरांत विद्वान अदालत में अभियोग पत्र पेश किया गया था। हाल ही में यह मामला विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत में चला। जहा अभियोजन पक्ष आरोपी चंद्र भूषण अड़कने के विरुद्ध धारा 420 भादवि के तहत आरोप प्रमाणित करने में सफल रहा। विद्वान अदालत में इस मामले से तीन आरोपी रायन अड़कने, अशोक कुमार झारिया और श्याम कुमार मेश्राम को दोष मुक्त किए हैं। विद्वान अदालत में मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुये अपनी विवेचन निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी आरोपी चंद्र भूषण अड़कने को धारा 420 भादवि के तहत अपराध के आरोप में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किये।