न्यूजक्लिक मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश

0

न्यूजक्लिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने बुधवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को जमानत दे दी। कोर्ट ने यूएपीए के तहत गिरफ्तारी और दिल्ली पुलिस की उनकी रिमांड को अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 4 अक्टूबर, 2023 को रिमांड आदेश पारित करने से पहले पुरकायस्थ या उनके वकील को रिमांड आवेदन की एक प्रति प्रदान नहीं की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुरकायस्थ की गिरफ्तारी का आधार उन्हें लिखित रूप में नहीं दिया गया था। यह दिल्ली पुलिस का मामला था कि गिरफ्तारी के आधार को लिखित रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता को रिमांड आवेदन की तामील से पूरा किया गया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here