नगर मुख्यालय से ४ किमी. दूर ग्राम पंचायत बकोड़ा स्थित सांई मंदिर के सभामंच में शनिवार को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के बैनर तले पंचायतों में पदस्थ भृत्य एवं जलचालकों की बैठक संपन्न हुई। यह बैठक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ लालबर्रा के अध्यक्ष सावनलाल चौहान सहित अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ हुई। आयोजित बैठक में पंचायत में पदस्थ भृत्य एवं जल चालकों को पंचायत में कार्य करने में आ रही परेशानी, वेतन बहुत कम मिलने से परिवार के पालन-पोषण में आ रही परेशानी, हाई कोर्ट जबलपुर एवं श्रम विभाग इंदौर से पंचायतों में पदस्थ भृत्य व जल चालकों को (अध्र्दकुशल कर्मचारी) के तहत कलेक्टर दर पर मानदेय दिये जाने के आदेश के बाद भी कलेक्टर दर पर मानदेय नही मिलने से हो रही परेशानियों सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई और पंचायत के सरपंच एवं सचिवों पर हाई कोर्ट जबलपुर व श्रम विभाग इंदौर के आदेश का पालन नही करने का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायतों में पदस्थ सभी भृत्य, जल चालकों को कलेक्टर दर पर मानदेय दिये जाने की मांग की है एवं मांगे पूरी नही होने पर कठोर कदम उठाने का भी निर्णय लिया गया है। आपकों बता दे कि ग्राम पंचायतों में भृत्य एवं जल चालकों की भर्ती की गई है जिनके द्वारा पंचायत खोलने से लेकर बंद होते तक पंचायत में रहने के साथ ही अन्य कार्य किये जाते है एवं जल चालक के द्वारा नल-जल योजना के माध्यम से ग्रामीणजनों को पानी प्रदाय किया जाता है किन्तु मानदेय बहुत कम मिल रहा है जिसके कारण उन्हे परिवार का पालन-पोषण करने मेें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कलेक्टर दर पर मानदेय दिये जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट जबलपुर में केश किया गया था जिसके बाद हाई कोर्ट जबलपुर ने आदेश पारित कर न्यूनतम वेतन का भुगतान दिये जाने आदेश पारित किया गया है। साथ ही श्रम विभाग इंदौर के द्वारा भी न्यूनतम वेतन (कलेक्टर दर) पर मानदेय दिये जाने के आदेश दिये गये है। जिसके बाद जिला पंचायत सीईओं के द्वारा जनपद पंचायत के सीईओं को उक्त आदेश का पालन करते हुए मानदेय दिये जाने निर्देशित किया गया है परन्तु अब तक पंचायत में पदस्थ भृत्य व जल चालकों को कलेक्टर दर पर मानदेय नही मिल रहा है। साथ ही जनपद पंचायत लालबर्रा के सीईओं के द्वारा पंचायत सचिव को हाई कोर्ट जबलपुर, श्रम विभाग इंदौर के आदेश का पत्र देकर पंचायत में पदस्थ भृत्य एवं जल चालकों को जानकारी देने कहा गया है परन्तु कई पंचायतों के सचिवों के द्वारा पंचायत के भृत्य एवं जल चालक को पत्र के बारे में कोई जानकारी नही दी गई है एवं अल्पवेतन दिया जा रहा है जिससे उन्हे जीविकापार्जन करने में परेशानी हो रही है। जबकि हाई कोर्ट जबलपुर एवं श्रम विभाग इंदौर ने पंचायतों में पदस्थ भृत्य एवं जल चालकों को अध्र्दकुशल कर्मचारी मानते हुए प्रतिमाह १२७९६ रूपये मानदेय दिये जाने के निर्देश दिये गये है परन्तु लालबर्रा विकासखण्ड के पंचायतों में सरपंच-सचिव के द्वारा इस आदेश का पालन नही किया जा रहा है जिससे समस्त भृत्य एवं जल चालकों में प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। आयोजित बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा कर शासन-प्रशासन से पंचायतों में पदस्थ भृत्य एवं जल चालकों को कलेक्टर दर पर मानदेय दिये जाने की मांग की है।










































