पास्को एक्ट के मामले में अभियुक्त को झूठा फंसाने और झूठा बयान देने के अपराध में महिला को 5000 रूपये अर्थदंड

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लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने पास्को एक्ट के मामले में अभियुक्त को झूठा फंसाया जाने और झूठा बयान देने के अपराध में एक महिला को 5000 रूपये अर्थदंड से दंडित किए । यह महिला अनीता पति पुनाराम लिल्हारे 28 वर्ष वार्ड नंबर 5 बैहर चौकी बालाघाट निवासी है।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 अप्रैल 2019 को अभियुक्ता अनीता लिल्हारे द्वारा कोतवाली में अभियुक्त इमाम खान के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इमाम खान ने उसकी पुत्री को चॉकलेट दिलाने कहकर नीम के पेड़ के पास रोड में बैठा करके मार्मिक अंग से छेड़छाड़ की थी। अनीता लिल्हारे द्वारा की गई रिपोर्ट पर अभियुक्ति इमाम खान के विरुद्ध अपराध क्र 217/19 मैं धारा 363 376 ए_बी भादवि और धारा 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र विशेष न्यायालय पास्को एक्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया । विचारण के दौरान उक्त प्रकरण में अनीता लिल्हारे और अन्य गवाह पूर्ण तरह पक्ष विरोधी हो गए थे। जिसके कारण से इमाम खान को निर्णय दिनांक 29 अक्टूबर 2021 के द्वारा दोषमुक्त कर दिया गयाऔर विद्वान न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली को अनीता लिल्हारे के विरुद्ध धारा 22 पाक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाने हेतु आदेशित किया गया था। जिसके तहत थाना कोतवाली के द्वारा अनीता लिल्हारे के विरुद्ध अपराध क्रमांक 800/21 मैं धारा 22पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय ने प्रकरण में आई सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता अनीता लिल्हारे को पूर्व प्रकरण में इमाम खान के विरुद्ध मिथ्या प्रकरण दर्ज कराने और मिथ्या साक्ष देने के आरोप में उसे 5000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। इस मामले में जिला अभियोजन अधिकारी कपिल डेहरिया के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती आरती कपले विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई थी।

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