नगर के सोगापथ गली में दो माह पहले युवराज सिंह राठौर 31 वर्ष की मौत के मामले में कोतवाली पुलिस ने पूजा शर्मा उर्फ़ पूनम पिता स्वर्गीय प्रताप शर्मा 29 वर्ष वार्ड नंबर 10 रजा नगर बालाघाट निवासी के विरुद्ध युवराज सिंह राठौर को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के आरोप में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। युवराज सिंह राठौर ने पूजा शर्मा उर्फ़ पूनम द्वारा दी जा रही प्रताड़ना से परेशान होकर के फांसी लगाकर आत्महत्या की थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पूजा शर्मा नगर के सोगापथ गली में किराए के मकान में रहती थी और युवराज सिंह राठौर अपने माता-पिता के साथ नगर के वार्ड नंबर 6 रेलवे क्रॉसिंग के पास मरारी मोहल्ला में रहता था । युवराज सिंह राठौर का पूजा शर्मा के सोगापथ गली में स्थित किराए के मकान मे लम्बे समय से आना-जाना होते रहता था।
17 नवंबर की रात्रि में युवराज सिंह राठौर पूजा शर्मा के किराए के मकान में गया था।युवराज सिंह राठौर ने पूजा शर्मा के मकान के छत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली ।जिसकी सूचना स्वयं पूजा शर्मा ने मृतक युवराज सिंह राठौर की मां संतोषी राठौर को फोन करके बताई थी। जब परिवार के लोग पूजा शर्मा के किराए के मकान में पहुंचे तो वहां पर पूजा शर्मा अपने कमरे में नहीं थी। दरवाजा बंद था। जब परिवार के लोग मकान की छत पर गए तो देखें युवराज सिंह राठौर छत पर जमीन पर पड़े हुये थे। जिनकी मौत हो चुकी थी। 18 नवंबर को कोतवाली पुलिस ने युवराज सिंह राठौर की लाश पोस्टमार्टम करवा कर उनके परिजनों को सौंप दी। मर्ग जांच दौरान मृतक युवराजसिंह राठौर के परिवार वालों के द्वारा दिये गए बयान से स्पष्ट हुआ कि पूजा शर्मा उर्फ़ पूनम, युवराज सिंह राठौर को शादी के लिए लगातार प्रताड़ित कर रही थी अन्यथा उसे और उसके परिवार वालों को बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। पूजा शर्मा द्वारा युवराज सिंह राठौर को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित गया और युवराज सिंह राठौर ने पूजा शर्मा द्वारा दी जा रही प्रताड़ना से उत्प्रेरित होकर उसके ही किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । कोतवाली पुलिस ने इस मामले में युवराज सिंह राठौर को शादी करने का दबाव देकर उसे लगातार प्रताड़ित करने अन्यथा उससे और उसके परिवार वालों को बलात्कार के झूठे केस में फसाने की धमकी देकर आत्महत्या करने के लिए उकसाने के आरोप में पूजा शर्मा उर्फ पूनम पिता स्व. प्रताप शर्मा 29 वर्ष वार्ड नंबर 10 ,रजा नगर निवासी के विरुद्ध धारा 306 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।।