कोरोना काल में लोगों को को पैसों से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) से पैसा निकालने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको PPF से मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने के नियम और इससे पर लगने वाले चार्ज के बारें में पता होना चाहिए। हम आपको PPF से प्री-मैच्योरिटी विड्रॉल के बारे में बता रहे हैं।
5 साल से पहले नहीं निकाल सकते पैसे
PPF अकाउंट खोलने वाले साल के बाद 5 साल तक इस खाते से पैसा नहीं निकाला जा सकता। ये अवधि पूरा होने के बाद फॉर्म 2 भरकर पैसा निकाला जा सकेगा। इन स्थितियों में निकाल सकते हैं पैसा
- अगर PPF खाताधारक के आवासीय पते में बदलाव होता है। खासतौर पर वह देश छोड़कर जा रहा हो तो अकाउंट बंद कराने की सुविधा मिलती है।
- इसके अलावा अगर खाताधारक के जीवन साथी या खाताधारक के किसी आश्रित को जानलेवा बीमारी हो जाए तब वह पूरा पैसा निकाल कर अकाउंट बंद करा सकता है।
- यदि खाताधारक को अपने या बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत है तब भी वह प्री-मैच्योर डिलीवरी ले सकता है। इसके लिए अकाउंट होल्डर को जरूरी दस्तावेज देने होंगे।
देना होता है फाइन
हालांकि 15 साल साल पहले पैसा निकालने पर आपके फंड से 1% की कटौती की जाएगी। मतलब यदि कोई व्यक्ति वर्तमान योगदान पर 7.1 का ब्याज पा रहा था, लेकिन अगर वह समय से पहले PPF खाता बंद करता है, तो उसे 6.1% ही ब्याज मिलेगा। यानी आप 5 साल बाद पैसे निकाल सकते हैं।
PPF अकाउंट पर लोन लेने की सुविधा मिलती है?
PPF अकाउंट में जमा पर आप लोन भी ले सकते हैं। आपने जिस वित्त वर्ष में PPF अकाउंट खुलवाया है, उस वित्त वर्ष की समाप्ति के एक वित्त वर्ष बाद से लेकर पांचवें वित्त वर्ष की समाप्ति तक आप PPF से लोन लेने के हकदार हैं। अगर आपने जनवरी 2017 में PPF अकाउंट खुलवाया है तो आप 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 तक लोन ले सकते हैं। जमा पर अधिकतम 25% का लोन ले सकते हैं।
PPF पर लोन लेने पर पहले लोन का मूलधन चुकाना होता है, उसके बाद ब्याज। मूलधन को दो या उससे ज्यादा इंस्टॉलमेंट या मंथली इंस्टॉलमेंट में चुकाया जा सकता है। लोन की मूलधन राशि का भुगतान जिस महीने में लोन लिया गया है, उससे 36 महीने में करना होता है। लोन के लिए प्रभावी ब्याज दर PPF पर मिल रहे ब्याज से केवल 1% ज्यादा रहती है। ब्याज को दो मंथली इंस्टॉलमेंट या एकमुश्त चुकाया जा सकता है। अगर आपने नियत समय के अंदर लोन का मूलधन चुका दिया है, लेकिन ब्याज का कुछ हिस्सा बाकी है तो वह आपके PPF अकाउंट से काटा जाता है।