फरार भाजपा नेता भूपेंद्र सोहागपूरे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

0

बालाघाट/ एक युवती का देहशोषण करने के मामले में फंसे भाजपा नेता भूपेंद्र सोहागपुरे की यहां की विशेष अदालत ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई। भूपेंद्र सोहागपुरे इन दोनों इस मामले में फरार है। जिसकी तलाश की जा रही है।

ज्ञात ही कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सोहागपूरे के विरुद्ध एक माध्यमिक शिक्षिका ने 2008 से 2024 के दरमियांन शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाई हैं। इस मामले में इस शिक्षिका द्वारा की गई रिपोर्ट पर भूपेंद्र सोहागपूरे के विरुद्ध इस शिक्षिका का शारीरिक शोषण, जान से मारने की धमकी देने और जातिगत रूप से अपमानित करने का अपराध महिला थाने में दर्ज किया गया है। जिसकी जांच विवेचना की जा रही है। 18 नवंबर को महिला पुलिस थाने में दर्ज किए गए अपराध के बाद भाजपा के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सोहागपूरे फरार है। फरार भूपेंद्र सोहागपूरे की अग्रिम जमानत याचिका बालाघाट के अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश के एस बारिया की विद्वान अदालत में पेश की गई थी। विद्वान अदालत ने इस मामले की गंभीर प्रकृति को देखते हुए देखते हुए भूपेंद्र सोहागपुरे की। अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here