फेसबुक पर दोस्त-दुष्कर्म का मामला !

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फेसबुक पर युवती से दोस्ती कर उसे शादी का प्रलोभन देकर अवैध तरीके से पैसों की वसूली करने, युवती की मर्जी के बगैर उसका बार-बार दुराचार करने और बाद में शादी की बात से मुकर कर युवती को जान से मारने की धमकी देने वाले एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर न्यायाधीश मनोज तिवारी की विदवान अदालत ने छत्तीसगढ़ दुर्ग निवासी 35 वर्षीय आरोपी संदीप बनकेवार को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपिये के अर्थदंड से दंडित किया है।

विद्वान अदालत ने आरोपी के इस जुर्म को गंभीर प्रवृत्ति का अपराध मानते हुए उसे जेल भेज दिया है।

 प्राप्त जानकारी के अनुसार लांजी निवासी एक युवती और छत्तीसगढ़ दुर्ग निवासी आरोपी संदीप की 4 दिसंबर 2014 को फेसबुक पर दोस्ती हुई थी कुछ दिनों तक फेसबुक पर उनकी बातें चलती रही। जिसके बाद संदीप ने युवती का मोबाइल नंबर मांगा और फिर दोनों मोबाइल पर बातचीत करने लगे। जहां संदीप युवती से मिलने की जिद करने लगा और 10 जनवरी 2015 को संदीप,युवती से मिलने लांजी आया। जहां संदीप ने युवती को शादी का प्रस्ताव दिया।

जिस पर युवती ने उनके घर वालों से बातचीत करने को कहा इस पर संदीप 8 मार्च 2015 को लड़की के घर आकर युवती की मां और उनके भाई से शादी की बातचीत की। जिसपर युवती के परिजन राजी हो गए।

इसी बीच 22 मार्च 2015 को संदीप ने युवती को फोन कर कर बताया कि भिलाई स्टील प्लांट में लोहा चोरी के केस में वह फस गया है। जिससे उसकी नौकरी चली गई है वही कंपनी जुर्माना के लिए पैसे मांग रही है जिस पर संदीप ने युवती से पैसों की मांग की साथ ही यह भरोसा दिलाया कि वह नागपुर स्थित उसका मकान बेचकर पैसे वापस कर देगा। इसी बीच संदीप ने युवती का एटीएम कार्ड और पिन नंबर प्राप्त कर लिया और युवती और उसकी मां के बैक खाता से एटीएम के माध्यम से बैंक में जमा राशि निकाल ली।

वही युवती को जान से मारने की धमकी देने लगा जिस पर युवती ने संदीप के खिलाफ थाना लांजी में शिकायत दर्ज कराई जहा युवती की शिकायत पर लांजी पुलिस ने संदीप के खिलाफ अपराध क्रमांक 13/66 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420,406,376(1),376(2), 506 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जिस पर लंबे समय तक अदालत में सुनवाई चलती रही।

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