लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की की अदालत ने आरोपी दीपक कुमार पिता चापसी भाई टांक 57 वर्ष वार्ड नंबर 28 गोंदिया रोड बालाघाट निवासी को नाबालिक बालक के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में दोषी पाया। विद्वान अदालत ने इस आरोपी को 3 वर्ष की कठोर कारावास और 5000 रूपये अर्थदंड से दंडित किये।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने बताया 14 अक्टूबर 2020 को पीड़ित बालक सरेखा के नरेश तेजस्वी के ट्यूशन से घर जा रहा था ।जैसे ही वह रामदेव सेल्स कारपोरेशन की दुकान के पास पहुंचा ।तब उसी समय दुकान में बैठे अभियुक्त दीपक कुमार ने उसे इशारा करके बुलाया, बोला बेटा इधर आ जब बालक उसके पास गया और उसे बोला कि अंकल जी क्या बात है ।तब अभियुक्त दीपक कुमार ने बालक से पूछा कि कौन सी कंपनी की अंडरवियर पहनते हो तथा उसका पेंट उतार कर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। तब पीड़ित बालक ने उसे धक्का दिया और चिल्लाया तब अभियुक्त दीपक कुमार दुकान बंद कर भागने लगा। बालक ने घर आकर अपने पिता को घटना के संबंध में बताया और रिपोर्ट करने के लिए कोतवाली पहुंचा। कोतवाली में दीपक कुमार के विरुद्ध अपराध दर्ज कर इस अपराध में उसे गिरफ्तार किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था विचारण के दौरान प्रकरण में आई सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर विद्वान अदालत ने आरोपी दीपक कुमार को धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध में 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5000रूपये अर्थदंड से दंडित किए। इस मामले की पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी कपिल डेहरिया के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती कपले द्वारा की गई थी।