बालाघाट : कलेक्टर ने कोविड-19 को लेकर जारी किए आदेश

0

कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आने के बाद शासन के द्वारा अनलॉक नई गाइडलाइन का पालन करते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने कोविड-19 को लेकर नवीन आदेश जारी किया है जिसके अंतर्गत 16 जून से काफी कुछ बदलाव किए गए हैं जिसमें शॉपिंग मॉल जिम रेस्टोरेंट क्लब फिटनेस सेंटर और खेल स्टेडियम को खोलने की इजाजत दे दी गई है इसके अलावा सभी प्रकार की दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय के खोलने के समय में बदलाव करते हुए इसका समय सुबह 6:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक निर्धारित किया गया है लेकिन सिनेमाघर थिएटर स्विमिंग पूल पर पाबंदी लगाई गई है वही जिम और फिटनेस सेंटर रात्रि 8:00 बजे तक 50% क्षमता के साथ प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित किए जा सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट और क्लब 50% क्षमता के साथ रात्रि 10:00 बजे तक खुल सकेंगे होटल एवं अल्लाह भी पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे विवाह आयोजन को लेकर दोनों पक्षों को मिलाकर 50 लोग विवाह में शामिल हो सकेंगे वहीं अंतिम संस्कार के लिए 10 लोगों की अनुमति दी गई है

इसके अलावा समस्त वृहद मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्योग और निर्माण गतिविधियां को भी सतत संचालित करने की इजाजत दी गई है इसके अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई गई है वह रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा और जो शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी होगा इसके अलावा समस्त नगरी क्षेत्र में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रखे जाने आदेश जारी किए गए हैं वही सार्वजनिक और कार्य स्थलों परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है वहीं शहर में धारा 144 लागू रहेगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here