बालाघाट : दो नाबालिग बहनो का अपहरण और अपहरण मे सहयोग करने के आरोप मे दो आरोपी गिरफ्तार

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कोतवाली पुलिस ने दो नाबालिग सगी बहन का अपहरण और अपहरण में सहयोग करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया ।गिरफ्तार दोनों आरोपी राज पिता रविंद्र शिवाले 19 वर्ष ग्राम कोसते थाना किरनापुर और प्रीतम पिता रूपचंद खरे 30 वर्ष बम्हनगांव थाना किरनापुर  निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। आरोपी राज शिवालय के विरुद्ध अपहरण के बाद एक 14 वर्षीय नाबालिग लडक़ी के साथ बलात्कार करने का भी आरोप है वही प्रीतम खरे की विरुद्ध अपहरण में फोरविलर वाहन उपलब्ध कराकर सहयोग करने का आरोप है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज शिवाले नवेगांव में गोंगलई रोड़ में रहता है। और प्रीतम खरे वार्ड नं 30 बालाघाट में रहता है।सरेखा बालाघाट निवासी 11 और 14 वर्ष की दो नाबालिग लडक़ी सगी बहने हैं। जिनका एक 9 वर्ष का भाई है। 21 जून को सुबह उनकी माँ काम करने चली गई थी  शाम को दोनों नाबालिग सगी बहने अपने घर से  66000 रुपए लेकर लापता हो गई थी। परिजनों द्वारा तलाश करने पर दोनों बहने नहीं मिली। जिनकी मां ने कोतवाली में दोनों लडक़ी के बिना बताए घर से चले जाने की रिपोर्ट की थी। कोतवाली पुलिस ने दोनों नाबालिग लडक़ी का अपहरण करने के आरोप में दो अलग-अलग मामले में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया था। कोतवाली पुलिस द्वारा दोनों बहनों की तलाश की जा रही थी।

इसी दौरान 26 जून को दोनों सगी बहने राज शिवाले के साथ कोतवाली पहुंची । जिनके माता-पिता को बुलाया गया पूछताछ में दोनों लडक़ी ने बताया कि 21 जून को राज शिवाले ने उन्हें बहला-फुसलाकर भगाकर हैदराबाद ले गया और वहां एक होटल में रखकर राज ने 14 वर्ष की लडक़ी को शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती बलात्कार किया । कोतवाली में उनके दोनो के लापता होने की रिपोर्ट होने की खबर मिलने पर राज शिवाले ने दोनो बहनो को हैदराबाद से कोतवाली बालाघाट ले आया। बताया गया है कि दोनों बहनों का अपहरण करने में प्रीतम खरे ने फोरविलर वाहन उपलब्ध कराने में सहयोग दिया था।

फोरविलर वाहन  से ही राज ने उन्हें बालाघाट से नागपुर और नागपुर से हैदराबाद लेजा कर वहां के होटल में रखकर 14 वर्ष  की नाबालिग  लडक़ी को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ बलात्कार किया था। दोनों लडक़ी की दस्तयाबी पश्चात इस मामले के अ.क.432/021 धारा 363 भादवी में धारा 366क, 376, 376(3),376(2)एन,34 भादवी और धारा 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का इजाफा किया गया। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में राज शिवाले और प्रीतम खरे को गिरफ्तार करके 27 जून को बालाघाट की अदालत में पेश कर दिए जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।

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