बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगाया गया प्रतिबंध !

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माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल की कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं बोर्ड की परीक्षायें 17 फरवरी 2022 से प्रारंभ हो गयी और 12 मार्च 2022 तक चलेगी।

परीक्षाओं के संचालन एवं परीक्षर्थियों के अध्ययन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो इसके लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इस संबंध में दिये गये आदेश में कहा गया है कि 12 मार्च 2022 की मध्यरात्रि तक की अवधि में कोई भी व्यक्ति घ्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउड स्पीकर, डीजे आदि का उपयोग एवं प्रदर्शन बिना अनुमति के किसी आमसभा, जुलूस, सम्मेलन, जलसा, टीव्ही, एलसीडी या चलित वाहन में नहीं करेगा। परीक्षाओं के संचालन के लिए बनाये गये परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि के भीतर कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं चलाया जायेगा। जहां कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र उपर्युक्त दूरी से परे चलाया जाता है, वहां उसके वाल्यूम को इस प्रकार नियंत्रित किया जाये कि जिससे परीक्षा केन्द्रों को कोई विघ्न न पहुंचे या न्यूसेंस कारित न हो।

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