जिन ऑटो वाहनों के परमिट नहीं है ऐसे वाहनों पर कार्यवाही 11 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश जिला प्रशासन को मिले हैं जिन वाहनों के परमिट नहीं है उन वाहनों को समन शुल्क पर नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि उन वाहनों को जप्त कर न्यायालय में भेजा जाएगा।
यह कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व पुलिस प्रशासन और जिला परिवहन अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में ऑटो चालको के साथ संयुक्त बैठक ली गई।
जिसमें सभी ऑटो चालकों को बताया गया कि उन्हें अनिवार्य रूप से अपने वाहन का परमिट रखना होगा अन्यथा उनके वाहन को जप्त कर न्यायालय में भेजा जाएगा क्योंकि प्रशासन को माननीय हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराना ही पड़ेगा।
बैठक के दौरान ऑटो चालकों ने अपनी समस्याएं रखी। ऑटो चालकों ने कहा कि उन्हें परमिट बनाने के लिए 10 से 12 हजार रूपये खर्च आएगा जो कि उनके लिए आसान नहीं है। कई ऑटो चालक ऐसे हैं जो बड़े मुश्किल से अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार द्वारा ऑटो चालकों को रियायत दिया जाना चाहिए।
जिला परिवहन अधिकारी अनिमेष गढ़पाल ने बताया कि जिले में 1555 ऑटो वाहन रजिस्टर्ड है, जिसमें से मात्र 73 ऑटो का ही परमिट है। जिन वाहनों का परमिट नहीं है उन वाहनों पर शनिवार से कार्यवाही प्रारंभ हो जाएगी।