बैहर : दहेज में मोटरसाइकिल और 50 हजार रुपये की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडि़त करने का आरोप

0

 बैहर थाने के कंपाउंडर टोला निवासी एक महिला ने अपने पति और दो ननंद के विरुद्ध दहेज में मोटरसाइकिल और 50हजार रुपये की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त करने का आरोप लगाया है। महिला पुलिस थाना बालाघाट में 30 वर्षीय महिला श्रीमती दिव्या वारके द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति रवि वारके के और उसकी  ननंद लक्ष्मी वारके और ज्योति वारके के विरुद्ध प्रताडऩा का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 अप्रैल 2012 को दिव्या  की शादी रवि वारके  कंपाउंडर टोला बैहर निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी। जिनके दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा वेदांन 8वर्ष और छोटा बेटाआरुष 5 वर्ष का है। बताया गया है कि दिव्या का पति रवि बेरोजगार है। दिव्या जब से शादी हुई है तब से अपने ससुराल में अपनी सास उर्मिला बाई ननद लक्ष्मी और ज्योति के साथ ही एक ही घर में रह रही है।  ससुर अमर लाल का स्वर्गवास हो चुका है।

शादी के बाद से ही दिव्या को उसका पति शराब पीकर गंदी गंदी गालियां देकर मारपीट करते आ रहा है। पति और ननंद लक्ष्मी और ज्योति, दिव्या को अपने घर से 50 हजार रुपये दहेज में लेकर आने और घर में रखी मोटरसाइकिल लाने की मांग कर रही है और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और इलाज कराने बोलकर दिव्या को मारपीट कर प्रताडि़त करते रहते हैं। तीनो मायके से बार-बार पैसे लाने के लिए दबाव बनाते रहते हैं और जान से मारने की भी धमकी देते रहते हैं। बताया गया है कि दिव्या ने पति और दोनो नंदन द्वारा दी जा रही इस प्रताडऩा की रिपोर्ट पुलिस थाना बैहर में की थी किंतु समझाने पर  दिव्या ने कोई कार्यवाही नहीं की। जिसके बाद दिव्या को उसका पति रवि और दोनों ननंद लक्ष्मी और ज्योति तीनों शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त करते रहते हैं।

13 जुलाई को दिव्या को उसके पति रवि और दोनों ननन लक्ष्मी ज्योति के द्वारा रात्रि 11:00 बजे बोले कि मायके से मोटरसाइकिल और 50000 लेकर आने तब घर में घुसने देंगे यह कहकर दिव्या और उसके दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिए ।इस संबंध में दिव्या ने फोन से अपने मम्मी पापा को बताया। दिव्या अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। दिव्या ने अपने पति रवि वारके और दोनों ननद लक्ष्मी और ज्योति के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु महिला पुलिस थाना बालाघाट में रिपोर्ट की थी। जहां पर दिव्या के पति रवि पिता अमरलाल वारके 35 वर्ष और उसकी दोनों ननंद लक्ष्मी पिता अमरलाल वारके 38 वर्ष और ज्योति पिता अमरलाल वारके के विरुध धारा 498ए, 294, 506, 34 भादवी के तहत अपराध दर्ज किया गया जिसकी  विवेचना सहायक उपनिरीक्षक मोहनलाल भगत द्वारा की जा रही है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here