भोपाल और इंदौर में 17 मार्च से रात का कर्फ्यू, आठ शहरों में रात्रि 10 बजे से बाजार बंद रहेंगे

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भोपाल और इंदौर में बुधवार 17 मार्च से रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाएगा। वहीं महाराष्‍ट्र सीमा से लगे प्रदेश के 8 शहर जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतुल, खरगौन में रात्री 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेगे। इन शहरों में कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन बाजार अनिवार्य रूप से बंद रहेगा। महराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग जारी रहेगी और एक सप्ताह के आइसोलेशन में इन्हें रखा जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोरोना के मामलों की समीक्षा करते हुए लिया। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग को गाइड लाइन जारी करने के निर्देश दे दिए है, वहीं विधान सभा अध्यक्ष को भी इस नाइट कर्फ्यू के बारे में जानकारी दे दी गई। मुख्यमंत्री खुद बुधवार को इस संबंध में वक्तव्य दे सकते है।बता दें कि कोरोना संक्रमितों के बढ़ने मामलों को देखते हुए भोपाल शहर में रैली, धरना, प्रदर्शन, सभा सहित अन्य कार्यक्रमों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यही नहीं वर्तमान में जिन सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति जारी की गई उन्हें भी निरस्त ही माना जाएगा। आगामी दिनों में किसी भी कार्यक्रम की अनुमतियां प्रशासन जारी नहीं करेगा। यही नहीं महाराष्ट्र से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 72 घंटे में अपनी कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट देनी होगी। जांच रिपोर्ट नहीं आने तक व्यक्ति को होम आईसोलेट रहना होगा।

यह भी हुआ तय– बंद हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में, हॉल की क्षमता से 50 फीसदी से अधिक लोग मौजूद नहीं हो सकेंगे।- एक कार्यक्रम में अधिकतम 200 लोग एकत्रित हो सकेंगे।- 50 फीसद क्षमता के साथ हो सकेगा कोचिंग का संचालन।- स्विमिंग पूल रहेंगा प्रतिबंध।

– किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम रात साढ़े 10 बजे तक ही आयोजित होंगे।- शादी-विवाह व अन्य कार्यक्रम भी रात साढ़े 10 बजे तक हो सकेंगे।

भोपाल और इंदौर में बुधवार 17 मार्च से रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाएगा। वहीं महाराष्‍ट्र सीमा से लगे प्रदेश के 8 शहर जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतुल, खरगौन में रात्री 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेगे। इन शहरों में कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन बाजार अनिवार्य रूप से बंद रहेगा। महराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग जारी रहेगी और एक सप्ताह के आइसोलेशन में इन्हें रखा जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोरोना के मामलों की समीक्षा करते हुए लिया। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग को गाइड लाइन जारी करने के निर्देश दे दिए है, वहीं विधान सभा अध्यक्ष को भी इस नाइट कर्फ्यू के बारे में जानकारी दे दी गई। मुख्यमंत्री खुद बुधवार को इस संबंध में वक्तव्य दे सकते है।

बता दें कि कोरोना संक्रमितों के बढ़ने मामलों को देखते हुए भोपाल शहर में रैली, धरना, प्रदर्शन, सभा सहित अन्य कार्यक्रमों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यही नहीं वर्तमान में जिन सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति जारी की गई उन्हें भी निरस्त ही माना जाएगा। आगामी दिनों में किसी भी कार्यक्रम की अनुमतियां प्रशासन जारी नहीं करेगा। यही नहीं महाराष्ट्र से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 72 घंटे में अपनी कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट देनी होगी। जांच रिपोर्ट नहीं आने तक व्यक्ति को होम आईसोलेट रहना होगा।

यह भी हुआ तय– बंद हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में, हॉल की क्षमता से 50 फीसदी से अधिक लोग मौजूद नहीं हो सकेंगे।- एक कार्यक्रम में अधिकतम 200 लोग एकत्रित हो सकेंगे।- 50 फीसद क्षमता के साथ हो सकेगा कोचिंग का संचालन।- स्विमिंग पूल रहेंगा प्रतिबंध।

किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम रात साढ़े 10 बजे तक ही आयोजित होंगे।- शादी-विवाह व अन्य कार्यक्रम भी रात साढ़े 10 बजे तक हो सकेंगे।

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