भोपाल में रैली-प्रदर्शन पर रोक, कार्यक्रम में सिर्फ 200 लोग हो सकेंगे शामिल

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भोपाल में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के देखते हुए जिला प्रशासन अब सख्ती से पेश आएगा। शहर में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे धरना प्रदर्शन, सभा, रैली सहित अन्य कार्यक्रम की अब अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं वर्तमान में जिन कार्यक्रमों की अनुमति दी जा चुकी है उन्हें स्वत: ही निरस्त माना जाएगा। वर्तमान में चल रहे मेले 21 मार्च तक बंद हो जाएंगे। यह निर्णय सोमवार को जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि किसी भी प्रकार के कार्यक्रम बंद हॉल की क्षमता के 50 फीसद लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। एक कार्यक्रम में 200 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। ओपन एरिया में विशेष परिस्थितियां में ही कार्यक्रम की अनुमति दी जा सकेगी। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक विधानसभा के कक्ष में आयोजित की गई। इसमें विधायक, रामेश्वर शर्मा, पीसी शर्मा, विष्णु खत्री, कृष्णा गौर सहित कलेक्टर अविनाश लवानिया, डीआईजी इरशाद वली, एडीएम दिलीप यादव व सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी समेत अन्य अफसर मौजूद थे।

50 फीसद क्षमता के साथ हो सकेगा कोचिंग का संचालन

इधर, बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोचिंग संस्थानों का संचालन फिर से 50 फीसद क्षमता के साथ ही हो सकेगा। वहीं स्विमिंग पूल पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।

महराष्ट्र से आने वाले व्यक्ति को 72 घंटे में दिखाना होगा निगेटिव रिपोर्ट

बैठक में निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र से आने वाले हर व्यक्ति को 72 घंटे के अंदर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। रिपोर्ट नहीं आने तक उन्हें अपने घर पर होम आइसोलेट रहना होगा। इधर, किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम रात साढ़े 10 बजे तक ही आयोजित हो पाएंगे।

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