महेश नागेश्वर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

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वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत नांदगांव में 6 मई को विद्युत करंट से 25 वर्षीय शुभम गौतम की मौत हो गई थी। जिसमें पुलिस ने मर्ग जांच के उपरांत महेश नागेश्वर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक शुभम उर्फ बिट्ट पिता धनीराम गौतम उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड न.12 बोटेझरी थाना वारासिवनी जो ग्राम पंचायत नांदगांव में निर्भय पिता घनश्याम सहारे उम्र 30 वर्ष के पोल्ट्री फार्म में काम करता था। जो 6 मई को महेश नागेश्वर के खेत ग्राम नांदगांव में मृत अवस्था में पाया गया था। जिसमें निर्भय सहारे ने बताया कि वह खेती किसानी का काम करता है उसका स्वयं का पोल्ट्री फार्म निर्माण का काम चालू है जिसके काम के लिये उसने शुभम गौतम निवासी बोटेझरी को काम करने के लिये पोल्ट्री फार्म मे बुलवाया था। जो 05 मई 2023 से मेरे फार्म मे बाहर से आये इंजीनियर के साथ पोल्ट्री फार्म मे मशीनो की फिटिंग का काम कर रहा था। जो 6 मई को दिन भर काम के बाद शाम को मेरे घर से अपना खाने की टिफिन लेकर शाम करीब 06.30 बजे फार्म चला गया था उसके बाद मै वेल्डिंग के काम के लिये रिंकू हनवत को लेकर अपने पोलट्री फार्म करीब 07.00 बजे पहुचा देखा तो शुभम गौतम पोलट्री फार्म मे नही था। तब मैने और रिंकू ने शुभम को पोल्ट्री फार्म एवं गांव मे जाकर तलाश किये लेकिन शुभम का कोई पता नही चला तब मैने अपने पोल्ट्री फार्म मे लगे सीसीटीव्ही कैमरे की फुटेज चेक किया तो फुटेज मे शुभम अपने हाथ मे प्लास्टिक की बाटल जैसे कोई चीज लेकर पोलट्री फार्म के पीछे खेत के तरफ जाते दिखा उसी आधार पर हमने पोल्ट्री फार्म के पीछे खेत तरफ जाकर देखे जो पोलट्री फार्म से करीब 200 मीटर की दुरी पर शुभम नीचे जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके पैर मे एक जी आई तार फसा हुआ था तब हमने तार को हटाकर शुभम को उलट पलट कर देखे जो मौत हो चुकी थी। उसके पैर के पास तार मे करंट था हमने टेस्टर से चेक किये थे। मुझे लगता है कि शुभम गौतम की मृत्यु बिजली का करंट लगने से हुई है। जिस पर पुलिस के द्वारा मामले में आवश्यक पंचनामा कार्यवाही का मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया था। इस मर्ग जाँच के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण, साक्षियों के कथन, पी.एम. रिपोर्ट के अवलोकन एवं बिजली विभाग से प्राप्त जानकारी के अवलोकन व सम्पूर्ण मर्ग जाँच से पाया गया कि महेश नागेश्वर बिजली के खम्बे से अवैध रुप से तार का हुक फसाकर अपने मुँगफल्ली वाली खेत मे चारो तरफ बांस के छूटे लगाकर उसमे खुली जीआई तार बाध कर जानवरो से फसल को बचाने के लिये करेंट लगाता था। वही से पीछे की तरफ से अन्य लोगो के खेतो मे आने जाने का व निर्भय सहारे के पोल्ट्री फार्म मे जाने का रास्ता था वहाँ से निकलने वाले लोगो द्वारा पूर्व मे महेश नागेश्वर को इस तरीके से करेंट लगाने से मना किया गया था। किन्तु यह जानते हुये कि इस करेंट में फसकर किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है फिर भी महेश नागेश्वर द्वारा जान बुझकर खुली जीआई तार मे करेंट लगाया गया। जिसमे पोल्ट्री फार्म से काम करके लौटते वक्त शुभम गौतम करेंट मे फस लगा जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने उक्त मामले में महेश नागेश्वर निवासी नादगांव के खिलाफ 304 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया है। वही 12 मई को महेश नागेश्वर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया।

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