बालाघाट मानव दुव्यापार के मामले में तीन महिला सहित पांच आरोपियों को सजा सुनाई गई। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश के एस बारिया की अदालत ने इस मामले में आरोपी पूजा काबरा 37 वर्ष मंडी प्रेम नगर कोटा राजस्थान, शंकर पांचाल 27 वर्ष बजरंगगढ़ जिला बारा राजस्थान और प्रदीप हनवंत 49 वर्ष डोंगरगांव रामपायली बालाघाट निवासी को आजीवन कारावास और बेबी सिडाम 42 वर्ष फूलचूर गोंदिया तथा संगीता इनवाती29 वर्ष ग्राम सुर्या लामता बालाघाट निवासी को 7 वर्ष का कठोर कारावास के अलावा इन आरोपियों को अर्थदंड से भी दंडित किये है। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल डहेरिया द्वारा की गई थी।
अभियोजन के अनुसार 4 मई 2019 में कोतवाली क्षेत्र से एक लड़की बिना बताए घर से चली गई थी। परिजनों द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली में गुम इंसान 32/19 दर्ज किया गया था। जिसकी तलाश की गई ।गुम इंसान दस्तयाबी होने पर यह बात सामने आई थी कि 4 मई 2019 को इस लड़की को रिश्ते की दीदी संगीता इनवाती के द्वारा अपनी साथी बेबी सिडाम के सहयोग से उसे कैटरिंग का काम दिलवाने के बहाने वारासिवनी ले गए थे। और वारासिवनी से गोंदिया ले जाकर संगीता इनवाती ने प्रदीप हनुवत के सहयोग से गोंदिया स्थित बेबी सिडाम के घर में उसे बंधक बनाकर रखा गया था। इसके बाद इस लड़की को बेबी सिडाम ,संगीता इनवाती और प्रदीप हनुवत के द्वारा पूजा काबरा निवासी प्रेम नगर कोटा राजस्थान के सहयोग से उसे शंकर पांचाल निवासी बजरंगगढ़ जिला बारा राजस्थान को 50 हजार में विक्रय कर दिया था। पूजा काबरा के द्वारा इस लड़की को अपने प्रेम नगर कोटा स्थित घर में बंधक बनाकर रखा गया था। जिसके बाद पूजा काबरा ने शंकर पांचाल से इस लड़की की जबरदस्ती शादी करवा दी। शंकर पांचाल ने इस लड़की को अपने बजरंगगढ़ स्थित घर में रखकर उसके साथ दो-तीन दिन तक उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया। इधर कोतवाली पुलिस को जब पता लगा कि यह लड़की बजरंगगढ़ कोटा में शंकर पांचाल के घर में है तब 16 मई 2019 की रात्रि में कोतवाली पुलिस ने बजरंगगढ़ कोटा राजस्थान मैं दबिश देकर इस लड़की को दस्तयाब किया और कोतवाली बालाघाट लेकर आये। पूछताछ करने के बाद कोतवाली बालाघाट में आरोपियों के विरुद्ध धारा 365 368 370(1),370(2),370ए(2),376(2)(एन),120 बी,34 भादवि एवं धारा 3(1)(w)(i),3(2)(v) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद किया गया इस अपराध में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर विद्वान अदालत में पेश किया गया था जहां से सभी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया था। विवेचना अनुसंधान उपरांत विद्वान अदालत में अभियोग पत्र पेश किया गया था। हाल ही में यह मामला अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश के एस बारिया की विद्वान अदालत में चला । जहां अभियोजन पक्ष सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा जिसके परिणाम स्वरुप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी पूजा काबरा पति भूपेंद्र काबरा 37 वर्ष मंडी प्रेम नगर कोटा नगर कोटा जिला कोटा राजस्थान को धारा 370(2)सहपठित धारा 120 बी भादवि के तहत अपराध में 7 वर्ष के कठोर कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड, धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किये। आरोपी शंकर पिता तुलाराम पांचाल 27 वर्ष बजरंगगढ़ थाना नाहरगढ़ जिला बारा राजस्थान को धारा 370(2) भादवि के तहत अपराध में 7 वर्ष की कठोर कारावास और 2000 रुपये अर्थ दंड, धारा 368 भादवी के तहत अपराध में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये अर्थ दंड,धारा 370-क(2) भादवि के तहत अपराध में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 376(2)(एन) भादवि के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 2000 रुपये अर्थ दंड, धारा 3(2)(5)अनुसूची जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आजीवन कारावास और 2000 रुपये अर्थ दंड धारा 465 सहपठित धारा 120बी भादवि के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास,
बेबी सिडाम पति सुनील सिडाम 42 वर्ष फूलचूल टोला आईटीआई की पीछे गोंदिया महाराष्ट्र निवासी को धारा 366 सहपठित धारा 120 बी भादवि के तहत 6 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रुपयेअर्थ दंड, धारा 368 सहपठित धारा 120 बी भादवि के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपयेअर्थ दंड, धारा 370(2) सहपाठित धारा 120बी भादवी के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रुपये अर्थ दंड,धारा 370-क(2) सहपठित धारा 120 बी भादवि के तहत अपराध में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये अर्थ दंड, धारा 465 सहपठित धारा 120 बी भादवि के तहत अपराध में दो वर्ष का कठोर कारावास, आरोपी संगीता पिता प्रेमलाल इनवाती 29 वर्ष ग्राम सुर्या थाना लामता जिला बालाघाट निवासी को धारा 366 सहपाठी धारा 120 बी भादवि के तहत अपराध में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रुपये अर्थ दंड, धारा 368 सहपठित धारा 120 बी भादवि के तहत अपराध में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये अर्थ दंड, धारा 370(2) सहपठित धारा 120 बी भादवि के तहत अपराध में 7 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रुपयेअर्थ दंड, धारा 370-क(2) सहपाठी धारा 120बी भादवि के तहत अपराध में 5 वर्ष का कठोर कारावास 1000 रुपये अर्थ दंड धारा 465 सहपठीत धारा 120 बी भादवि के तहत अपराध में 2 वर्ष का कठोर कारावास आरोपी प्रदीप हनवंत पिता सुरजलाल हनवंत 49 वर्ष ग्राम डोंगरगांव मेंढकी थाना रामपायली बालाघाट निवासी को धारा 366 सहपठीत धारा 120 बी भादवि के तहत अपराध में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रुपये अर्थ दंड, धारा 368 सहपठीत धारा 120बी भादवि के तहत अपराध में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये अर्थ दंड,धारा 370(2) सहपाठी धारा 120 बी भादवि के तहत अपराध में 7 वर्ष की कठोर कारावास और 2000 रुपये अर्थ दंड, धारा 370-क(2)सहपठीत धारा 120बी भादवि के तहत अपराध में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये और अर्थ दंड, धारा 465 सहपठीत धारा 120 बी भादवी के तहत अपराध में 2 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 3(2)(5) अनुसूची जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 2000 रुपयेअर्थदण्ड से दंडित किये।