बालाघाट तहसील के ग्राम मानेगांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई थी। लेकिन 9 अप्रैल को कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी एवं अपर कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए ने ग्राम मानेगांव का भ्रमण किया तो पाया कि वहां के कार्यक्रम में 500 से अधिक लोग उपस्थित थे।
इस पर उन्होंने संबंधित पटवारी, पंचायत के सचिव, कोटवार एवं ग्राम रोजगार सहायक पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे।
जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर उमा माहेश्वरी ने ग्राम पंचायत मानेगांव के सचिव रामचंद बाहेश्वर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
इसी मामले में बालाघाट एसडीएम के सी बोपचे ने अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के कारण पायली-मानेगांव हल्का के पटवारी सुखचंद धारणे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
इसी प्रकरण में तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने ग्राम पंचायत मानेगांव के कोटवार देवेन्द्र उके को निलंबित कर दिया गया है और उसका मुख्यालय तहसील कार्यालय बालाघाट नियत कर दिया है।
जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी ने इस मामले में ग्राम रोजगार सहायक का एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिये है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह, धार्मिक व अन्य आयोजन में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को सूचित करने के लिए ग्राम स्तर पर पटवारी, सचिव, कोटवार एवं ग्राम रोजगार सहायक की समिति गठित कर दी है। लेकिन मानेगांव की समिति द्वारा 09 अप्रैल को विवाह के रिसेप्शन कार्यक्रम में अनुमति से अधिक संख्या में एकत्र हुए लोगों के बारे में थाने में सूचना नहीं दी गई थी। जिसके कारण उनके विरूद्ध यह कार्यवाही की गई है।