वारासिवनी न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमति प्रीति चैतन्य चौबे वारासिवनी ने मारपीट के आरोपी सुनील पेंढारकर संजू पेंढारकर को न्यायालय उठने तक कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी अनुसार 10 सितंबर 2018 को प्रार्थी बेलाबाई ठाकरे ने थाना रामपायली में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि वह उक्त दिनांक को 01 बजे अपने घर के सामने बैठी थी। मोहल्ले के गणेश समिति के लोग आये और उसके घर के सामने मंडप बना रहे थे, उसी समय आरोपी सुनील पेंडारकर उसे देखकर गालियां देने लगा तब उसने उसे गालियां देने से मना किया तो हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगा। संजू आकर उसे मुक्कों से मारने लगा। उसके पुत्र अनिरूद्ध चिंतामन बीच बचाव करने आये तो उनको भी हाथ, मुक्कों एवं लात से मारने लगा। दोनों जान से मारने की धमकी दे रहे थे। विवेचना के उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिसके बाद से उत्तर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे ने आरोपी सुनील पिता प्रभुलाल पेंडारकर उम्र 28 वर्ष संजु पिता मुन्नीलाल पेंडारकर उम्र 40 वर्ष दोनों निवासी ग्राम भेण्डारा थाना रामपायली का दोष सिध्द होने पर उन्हें धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में अभियुक्त को 01-01 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया जावेगा। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी राजेश कायस्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वारासिवनी के द्वारा की गई।