वारासिवनी न्यायालय की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत के विद्वान न्यायाधीश शैलेन्द्र रैकवार ने मारपीट के आरोपी कुमेन्द्र प्रसाद बहेटवार का दोष सिद्ध होने पर उसे 3 वर्ष का सश्रम कारावास 1500 के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनायी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी ज्ञानचंद 20 अगस्त 2017 को दिन के करीबन 9.45 बजे वह गांव के महेश के पानठेला चैंक में बैठा था। उसी समय आरोपी कुमेन्द्र प्रसाद बहेटवार आया और बोला कि तू मेरा पैसा कब देगा तो प्रार्थी बोला कि एक दो दिन में दे दूंगा इसी बात को लेकर कुमेंद्र मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा जिसे गाली देने से मना किया तो उसने बायें गाल पर हाथ झापड से मारा। जिससे उसके बायें तरफ का दांत हिल गया और दर्द होने लगा। जिसे आरोपी कुमेन्द्र प्रसाद बहेटवार जाते-जाते बोला पैसा नहीं दिया तो जान से खत्म कर दूंगा। जिसकी प्रार्थी ज्ञानचंद ने रामपायली के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी जिस पर पुलिस के द्वारा कुमेन्द्र प्रसाद बहेटवार के खिलाफ भादवी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिसके बाद से उक्त प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में विचाराधीन था जिसमें विद्वान न्यायाधीश शैलेंद्र रैकवार के द्वारा साक्ष्य गवाह के आधार पर आरोपी कुमेन्द्र प्रसाद पिता नवल्या बहेटवार उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम बिटोेडी थाना रामपायली का दोष सिद्ध होने पर उसे भादवि की धारा 325 के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। धारा 294 के अंतर्गत 03 माह का साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थि़त में आरोपी को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश पारित किया जावेगा। अभियोजन की ओर से पैरवी राजेश कायस्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वारासिवनी के द्वारा की गई।