मारपीट के आरोपी को 03 माह का साधारण कारावास

0

वारासिवनी न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के विद्वान न्यायाधीश शैलेंद्र रैकवार के द्वारा मारपीट के आरोपी राधेश्याम पिता मंगरू देवारे उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम रेंगाझरी थाना रामपायली को मारपीट का दोषी पाते हुए 3 माह के साधारण कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी कविता का पति राधेश्याम देवारे 03 जनवरी 2017 को रात के 8 बजे शराब पीकर आया और उसकी सौत सुनीता के साथ मिलकर उसे गंदी-गंदी गालियां देने लगा। कविता ने गालियां देने से मना किया तो पति राधेश्याम तथा सौत सुनीता दोनों मिलकर हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगे तो कविता मार की डर से भागकर पडौसियों को बात बताई। तब पडौसी उसे लेकर घर पर आये तो उसके पति एवं सौत ने उन्ही के सामने उसे गंदी -गंदी गालियां देकर हाथ मुक्कों से मारपीट किये तथा उसके पति ने कहा यहां से चली जा कहकर गला पकड़कर खींचतान किया तथा जान से मारने की धमकी दिया। उसकी सौत अपने पति राधेश्याम को और भड़काने लगी जिससे उनके द्वारा मारपीट करने के कारण कविता को दाहिने कान, गला तथा पीठ में चोट लगी है। जिसकी रिपोर्ट कविता ने थाना रामपायली में आकर दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने भादवी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामला जांच में लिया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिसके बाद से उक्त मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अदालत में विचाराधीन था। जिसमें विद्वान न्यायाधीश शैलेंद्र रैकवार के द्वारा समस्त गवाह साक्ष्य के आधार पर आरोपी राधेश्याम पिता मंगरू देवारे उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम रेंगाझरी थाना रामपायली का दोष सिद्ध होने पर उसे भादवी की धारा 323 के अंतर्गत 03 माह का साधारण कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में अभियुक्त को 01 माह के साधारण कारावास से दंडित किया जाने की सजा सुनाई। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी राजेश कायस्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वारासिवनी द्वारा की गई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here