मारपीट के आरोपी को 3 माह की साधारण कारावास और 10 हजार रूपये अर्थदंड

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Man in prison hands of behind hold Steel cage jail bars. offender criminal locked in jail.

बालाघाट (पद्मेश न्यूज)। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवरथ सिह की कटंगी की अदालत ने मारपीट के एक मामले में आरोपी भरतलाल पिता ताराचंद डहरवाल ग्राम कन्नडग़ांव थाना तिरोड़ी निवासी को 3 माह की साधारण कारावास और 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया इस आरोपी के विरुद्ध धारा 294 323 506 धारा 325 भा द वि के तहत आरोप था विद्वान ने इस आरोपी को धारा 325भादवी के तहत दोषी पाते हुए उक्त सजा से दंडित किया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 अगस्त 2016 को प्रार्थी हीराबाई 2:00 बजे अपने बैल चराने खेत गई थी जहां एक बैल खेत के मेंड़ पर चढ़ा था। उसी समय खेत पड़ोसी भरतलाल आया और बोला कि उसके धुरे पर बैल क्यों आया है इसी बात को लेकर भरत लाल ने हीराबाई को गंदी गंदी गालियां देने लगा लो पास में रखी बांस की लकड़ी से मारपीट किया जिससे हीराबाई के दाहिने पैर की पिंडली दाहिने हाथ की कोहनी और दाएं कंधे के पास चोट आई थी घटना में सुरेश ने बीच-बचाव किया भरत लाल जाते जाते प्रार्थी हीराबाई को जान से खत्म करने की धमकी देकर भाग गया। घटना के संबंध में हीराबाई ने थाना तिरोड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जहां पर आरोपी भरत लाल के विरुद्ध धारा 294 323 506 325 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया था अभियोजन आरोपी के विरुद्ध धारा 325 के तहत आरोपित करने में सफल रहा। विद्वान अदालत में आरोपी भरत लाल को धारा 325 के तहत 3 माह की साधारण कारावास और 10 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किए। विद्वान अदालत ने अर्थदंड की राशि 10हजार रुपये हीराबाई को अपील अवधि पश्चात प्रतिकर बतौर दिए जाने का निर्णय पारित किया है। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी सुनील पहेरियां सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई थी।
पुलिस थाना किरनापुर

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