मारपीट के 4 आरोपियों को 5 वर्ष का कठोर कारावास

0

वारासिवनी न्यायालय की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत के विद्वान न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने 28 फरवरी को मारपीट के 4 आरोपी सोनेलाल भोयर, निलेश भोयर, कमलेश भोयर, श्रीमती हिरुबाई भोयर को 5 वर्ष का कठोर कारावास 6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम बकोड़ा निवासी प्रार्थी संजीव पिता स्वर्गीय महादेव राव उम्र 45 वर्ष प्रतिदिन की तरह अपने घर में थे 11 मई 2017 की सुबह करीब 8:30 बजे आरोपी 60 वर्षीय सोनेलाल भोयर 38 वर्षीय निलेश पिता सोनेलाल भोयर 39 वर्षीय कमलेश पिता सोनेलाल भोयर 55 वर्षीय श्रीमती हीरूबाई पति सोनेलाल भोयर घायल हिम्मतलाल पिता हीरालाल सेठिया उम्र 63 वर्ष के निर्माणधीन मकान के सामने नल जल का गड्ढा खुद रहे थे। जिसमें आवागमन करने वालों को परेशानी को देखते हुए हिम्मतलाल सेठिया के द्वारा उक्त चारों लोगों से चर्चा कर उन्हें गड्ढा खोदने से मना किया गया जिसमें वहां पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे। इसी बीच भोयर परिवार के चारों सदस्यों ने मारपीट प्रारंभ कर दी जिसमें सभी आरोपियों ने हिम्मतलाल को मारपीट किया और नीलेश के द्वारा हिम्मतलाल को फावड़े से मारा गया। वहीं अन्य लोगों ने फिर संजीव राव को भी मारपीट कर गंभीर रूप से चोटिल कर दिया जिसके बाद प्रार्थी संजीव राव के द्वारा लालबर्रा थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। जिसमें लालबर्रा पुलिस ने भोयर परिवार के चारों सदस्यों के खिलाफ महादेवी की धारा 323 294 506 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिसमें भादवि की धारा 326 विवेचना के दौरान बढ़ाई गई विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिसके बाद से न्यायालय में उक्त प्रकरण विचाराधीन था जिसमें द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने सोनेलाल भोयर निलेश भोयर कमलेश भोयर श्रीमती हीरूभाई भोयर का अपराध सिद्ध होने पर उन्हें भादवि की धारा 326 के अंतर्गत पांच पांच वर्ष का कठोर कारावास एक एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। इसी प्रकार भादवि की धारा 323 के अंतर्गत छः – छः महीने का कारावास पांच पांच सौ रुपए का अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई गई। उक्त प्रकरण में पीड़ित की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक महेंद्र मिश्रा के द्वारा की गई। पदमेंश से चर्चा में महेंद्र मिश्रा ने बताया कि मई 2017 मैं भोयर परिवार के चार सदस्यों के द्वारा हिम्मतलाल और संजीव राव के साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यह विवाद नल जल के गड्ढे को लेकर हुआ था जिसमें द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के द्वारा भादवि की धारा 326 और 323 में सभी को पांच वर्ष का कठोर कारावास 6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई गई है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here