मोटर सायकिल चोरी के आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

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वारासिवनी न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमति प्रीति चैतन्य चौबे ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी 20 वर्षीय बघोली लालबर्रा निवासी अरमान खान को 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल 2023 को रात्रि 10 बजे प्रार्थी सावनलाल ने अपनी मोटर साइकिल क्रमांक एमपी 22 एफ 9377 को अपने घर के पोर्च में खड़ी कर दी थी। उसने उक्त मोटर साइकिल एक वर्ष पूर्व अजबसिंह चौधरी से खरीदी थी परंतु आरसी बुक ट्रांसफर नहीं होने के कारण वाहन अजबसिंह चौधरी के नाम से ही था। 15 अप्रैल 2023 को सुबह उठकर सामान लाने देखा तो मोटर साइकिल पोर्च में नहीं थी। उसने मोटर साइकिल की आसपास तलाश की परंतु मोटर साइकिल नहीं मिली। उसने थाना लालबर्रा जाकर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध मोटर साइकिल क्रमांक एमपी 22 एफ 9377 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त सूचना के आधार पर थाना लालबर्रा में रिपोर्ट दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा बनाया गया एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्व किये गये। विवेचना के दौरान अभियुक्त के मेमोरण्डम कथन लेखबद्ध किये गये थे। अभियुक्त अरमान से मोटर साइकिल जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किये गये अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसके बाद से यह प्रकरण वारासिवनी न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे के द्वारा आरोपी अरमान पिता रहुप खान आयु 20 वर्ष निवासी ग्राम बघोली पुलिस थाना लालबर्रा का अपराध सिध्द होने पर उसे धारा 457 भादवि के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। एवं धारा 380 भादवि के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने की दशा में अभियुक्त को 06 माह का सश्रम कारावास भुगताने का आदेश भी पारित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी राजेश कायस्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वारासिवनी द्वारा की गई।

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