अनुसूचित जनजाति की लड़की के साथ दुष्कर्म करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में आरोपी कृष्णचंद्र नगपुरे 21 वर्ष को सश्रम आजीवन कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
यह फैसला लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आनंद प्रिय राहुल की विद्वान अदालत ने सुनाया।
यह आरोपी लालबर्रा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम धपेरा मोहगांव निवासी है। जिसे अन्य धाराओं के तहत भी दंडित किया गया है।
अभियोजन के अनुसार इस लड़की के घर के बाजू में ही आरोपी कृष्णचंद रहता है और पड़ोसी होने के नाते उसका लड़की के यहां आना जाना होते रहता था इस दौरान आरोपी द्वारा अगस्त 2017 में युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था।
लालबर्रा पुलिस थाने में इस लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर कृष्णचंद के विरुद्ध धारा 376, 376(2)(एन),376(2)(जी),506 भादवि के अलावा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
इस मामले में शासन की ओर से सरिता ठाकुर विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई थी।