रेत चोरी कर अवैध परिवहन करने वाले को सश्रम कारावास

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वारासिवनी न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश चैतन्य अनुभव चौबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा रेत चोरी करने और उसका अवैध परिवहन करने के आरोपियों को 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5500 का अर्थ दंड से दंडित कर सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 03 फरवरी 2017 को थाना खैरलांजी को कंट्रोल रूम बालाघाट से अवैध रेत चोरी एवं तस्करी की सूचना प्राप्त हुई थी जिसकी तस्दीक हेतु पुलिस बल घटनास्थल ग्राम भौरगढ़ स्थित नदी में घाट के पास एक लाल रंग की ट्रेक्टर ट्रॉली में रेत भरी पाई गई। मौके पर मौजूद ट्रेक्टर के ड्रायवर ने अपना नाम मानसिंह बताया था और यह भी बताया था रेत उत्खनन एवं परिवहन संबंधी उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है व उक्त रेत को चोरी कर बेचने ले जा रहा है। प्रकरण में आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद वारासिवनी न्यायालय में उक्त प्रकरण विचारधीन था जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चैतन्य अनुभव चौबे ने आरोपी मानसिंह पिता सोमाजी उइके को धारा 379 भादवी के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 66/192 व 39/192 के अपराध के लिए कुल 5,000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने की दशा में अभियुक्त को 01-01 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे। उक्त प्रकरण में वाहन स्वामी गनपत पिता पिता राम शरणागत ग्राम कच्चेखानी को पूर्व में दंडित किया जा चुका है। अभियोजन की ओर से पैरवी ऋतुराज कुमरे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वारासिवनी के द्वारा की गई।

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