रोटी पर 5% लेकिन पराठे पर 18% टैक्स

0

देश GST आए कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों को इसकी दरों और नियमों के बारे में कई तरह की शंकाएं हैं। ऐसा ही एक मामला गुजरात से सामने आया है, जहां वाडीलाल कंपनी ने रोटी और पराठे की अलग-अलग GST दरों को कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAR) ने अपने फैसले में कहा है कि रोटी में 5% और पराठे पर 18% की दर से ही टैक्स लगेगा। AAR ने इसकी वजह भी बताई है। वाडीलाल कंपनी ने रोटी और पराठे की अलग-अलग दरों को कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि वह 8 तरह के परांठे बनाती है। उन सबमें मुख्यतः आटे का ही इस्तेमाल होता है। मिक्स्ड वेजिटेबल परांठे में 36 फीसदी और मालाबार परांठा में 62 फीसदी हिस्सा आटे से ही बनता है। रोटी भी आटे से बनती है और दोनों को खाने का तरीका भी लगभग एक जैसा ही है। इसके बावजूद पराठे में 18 फीसदी टैक्स लगता है, जो रोटी की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही कंपनी ने मांग की थी कि उसके पराठों पर भी 5 फीसदी टैक्स ही लगना चाहिए।

कोर्ट ने खारिज की अर्जी

AAR की गुजरात बेंच ने सुनवाई के बाद कंपनी का आग्रह खारिज कर दिया। बेंच ने अपने आदेश को विस्तार में समझाते हुए कहा कि रोटी पूरी तरह आटे से बनती है। इसमें आटा गूथनें के लिए सिर्फ पानी का इस्तेमाल होता है, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं पराठा तेल से बनता है। रोटी रेडी टू ईट भोजन है, जिसका मतलब है कि रोटी को आप सीधे खा सकते हैं, जबकि वाडीलाल पराटा रेडी टू ईट नहीं है। वाडीलाल कंपनी की ओर से बनाए जा रहे परांठे रेडी टु कुक हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से पहले 3-4 मिनट तक गर्म करना होता है।

रेडी टू कुक पदार्थ पर 18 फीसदी टैक्स

बेंच ने आगे समझाया कि कंपनी ने अपने पैकट्स पर खुद लिखा है कि परांठे को गरम करने के दौरान उसमें तेल या घी मिला लें, ऐसा करने से वो ज्यादा टेस्टी हो जाएंगे। इससे स्पष्ट है कि वे तुरंत नहीं खाए जा सकते यानी कि वे रेडी टु कुक हैं। इसके अलावा इसमें आटे की मात्रा भी केवल 36 से 62 फीसदी तक ही होती है। इसी वजह से रोटी और पराठे में काफी अंतर आ जाता है। अंत में कोर्ट ने कहा कि कंपनी को पराठों पर 18 फीसदी की दर से ही टैक्स देना होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here