किरनापुर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम मुरकूटा में तीन सगे भाइयों को एक दूसरे को लाठी से वार कर प्राण घातक चोट पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तीनों भाई संजय पिता रामकिशन गजभिए 39 वर्ष, सुनील पिता रामकिशन गजभिए 40 वर्ष और रितेश पिता रामकिशन गजभिए 36 वर्ष तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। यह घटना 8 अगस्त की रात्रि में हुई थी एक दूसरे को की गई मारपीट में तीनों भाई घायल हो गए थे जिनके स्वस्थ होने के उपरांत किरनापुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनील गजभिए का बड़ा भाई परमेश्वर गजभिए नागपुर में रहता है। ग्राम मुरकुटा में सुनील गजभिए संजय गजभिए और हितेश गजभिए तीनों भाई एक ही मकान में अलग-अलग रहते हैं और सभी अपने परिवार के साथ मजदूरी करते हैं। तीनों भाइयों के बीच घरेलू विवाद को लेकर अनबन बनी हुई थी। बताया गया कि हितेश गजभिए अपने पत्नी ललिता को मारपीट करते रहता था जिसके कारण 5 अगस्त को ललिता अपने मायके चली गई थी। सुनील गजभिए ने अपने छोटे भाई हितेश गजभिए और उसकी पत्नी ललिता के बीच हुई मारपीट का वीडियो बनाकर हितेश गजभिए के साले को भिजवा दिया था। जिसके कारण हितेश गजभिए अपने बड़े भाई सुनील गजभिये से रंजिश बनाए हुए था। 8 अगस्त की शाम 7:30 बजे सुनील गजभिए अपनी पत्नी वंदना और बच्चों के साथ घर में था। तभी हितेश गजभिए डंडा लेकर के सुनील गजभिये के पास आया और उसे गालियां देते हुए बोला कि घर का आपसी विवाद था मेरे साले को वीडियो बनाकर क्यों भिजवाया। इसी को लेकर के सुनील और उसके छोटे भाई हितेश के बीच विवाद हो गया और हितेश ने सुनील गजभिए के सिर में लाठी से दनादन वार कर दिया। इस दौरान सुनील गजभिए ने हितेश को लाठी से मारपीट किया ।बीच बचाव करने के लिए जब संजय गजभिए आया। तब सुनील ने उसे भी लाठी से मारपीट किया। तीनों भाइयों द्वारा एक दूसरे को की गई मारपीट में तीनों भाई घायल हो गए थे।बीच बचाव के बाद घायल तीनों भाइयों को किरनापुर के अस्पताल में भर्ती किया गया था जहां से उन्हें जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। था ।किरनापुर पुलिस ने इस मामले में हितेश गजभिए और संजय गजभिए के विरुद्ध धारा 294 323 30734 भादवि और सुनील गजभिये के विरुद्ध धारा 294 323 307 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में गंभीर रूप से घायल सुनील गजभिए का इलाज गोंदिया के अस्पताल में किया गया। इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक देवकंठ सोनी द्वारा की जा रही थी। हाल ही में तीनों भाई स्वस्थ होने के बाद घर में थे 21 नवंबर को उपरीक्षक देवकंठ सोनी ने ग्राम मुरकुटा पहुंचकर तीनों भाइयों को धारा 294 323 307 भादवि के तहत अपराध में गिरफ्तार करके बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिए ।जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।