लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चल रहे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के मामलों में 3 नवंबर को एक और आरोपी को धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 376 भादवि के तहत अपराध में दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। यह मामला भरवेली थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम का है। आरोपी सुरेंद्र उर्फ पाइंट पिता शिव भजन कावरे 27 वर्ष ग्राम सुरवाही निवासी को 10 वर्ष की कठोर कारावास के अलावा धारा 450 भादवि के तहत अपराध में 7 वर्ष की कठोर कारावास और 1हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी / मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने जानकारी देते हुये बताया कि घटना 22 अक्टूबर 2019 की है । अभियोक्त्री घर पर अकेली थी । उसके माता – पिता घर से बाहर गये हुये थे । अभियुक्त सुरेंद्र कावरे घर में घुस आया और बुरी नियत से उसका मुंह दबाकर और अभियोक्त्री के मना करने के बावजूद उसके साथ बलात्कार किया । घटना की रिपोर्ट थाना भरवेली में दर्ज की गयी। इस मामले में अभियुक्त सुरेंद्र कावरे के विरुद्ध धारा 450 , 376 भादवि और धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया था इस मामले में अभियुक्त सुरेंद्र कावरे को गिरफ्तार किया गया । विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । यह प्रकरण विद्वान विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चला जहां अभियोजन पक्ष अभियुक्त सुरेंद्र कावरे के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ पाइन्ट पिता शिवभजन कावरे , उम्र 27 वर्ष निवासी वार्ड नं 0 8 सुरवाही थाना भरवेली निवासी को धारा 450 भादवि के तहत अपराध में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपये अर्थदण्ड , धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 376 भादवि के तहत अपराध में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किये । ज्ञात हो कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चल रहे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के मामलों में पिछले 4 दिन से लगातार आरोपियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और धारा 376 में दोषी पाते हुए सजा दी गई। 31 अक्टूबर को नाबालिग का अपहरण और बलात्कार के मामले में आरोपी नितेश पिता सुखलाल फुरफुडे 29 वर्ष ग्राम कामठा थाना रावणवाड़ी जिला गोंदिया निवासी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। 1 नवंबर को अल्केश पिता रामेश्वर लिल्हारे ग्राम बोदा बालाघाट निवासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई 2 नवंबर को देवीलाल पिता कन्हैया लाल यादव 23 वर्ष ग्राम खैरलांजी थाना बैहर निवासी को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड 3 नवंबर को सुरेंद्र उर्फ पॉइंट पिता शिव शंकर का व्रत शिव भजन कावरे 27 वर्ष ग्राम सुरवाही थाना भरवेली निवासी को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 11 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया इन सभी मामलों की पैरवी शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डेहरिया के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती कपले द्वारा की गई।