लोहा बिक्री करने के नाम पर 385000 रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में ग्रामीण पुलिस ने इमरान खान पिता जलील खान वार्ड नंबर 4 अपोलो स्कूल के पास बैहर चौकी बालाघाट ,अमित सड्डा निवासी गोंदिया एवं हनस वेल्डिंग वर्क रावणवादी गोंदिया निवासी के संचालक हनस के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। ग्रामीण पुलिस ने यह अपराध सुनील मसकरे पिता रोशनलाल मसकरे ग्राम गोंगलई निवासी द्वारा पेश की गई परिवाद के पर से विद्वान अदालत के आदेश पर दर्ज किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनील मसकरे, गोंगलई मैं संचालित मसकरे हार्डवेयर इलेक्ट्रीशियन का संचालक है जो अपने भाई कृष्ण मसकरें के साथ लोहा सीमेंट गिट्टी हार्डवेयर एवं इलेक्ट्रीशियन सामानों की बिक्री करते हैं। 9 फरवरी 2022 को सुबह 10:00 बजे इमरान खान अमित सड्डा और हनस दुकान में आए और कहने लगे कि हम लोग लोहे का तो व्यापार करते हैं बालाघाट जिले के लगभग दुकानों में हमारे द्वारा ही लोहा भिजवा जाता है हमारा गोंदिया में गोदाम है हम ऑर्डर पर लोहा सप्लाई करते हैं एडवांस राशि जमा करने पर दूसरे दिन आपके यहां माल पहुंच जाएगा । सुनील का भाई कृष्ण मसकरे ने उनकी बातों में आकर 60 टन लोहे का सौदा कर लिया ।उसी दिन 9 फरवरी 2020 को आकाश बोरिकर निवासी गायखुरी एवं कृष्ण मसकरे द्वारा इमरान खान के घर जाकर नगद 85000 रुपये और 10 फरवरी को एक्सिस बैंक बालाघाट के माध्यम से यूको बैंक शाखा गोंदिया के हनस नामक व्यक्ति के खाते में 300000 रुपये भुगतान कर दिए किंतु 11 फरवरी को आवेदक गणों द्वारा लोहा नहीं भिजवाया गया उसके बाद सुनील ने इमरान खान को कॉल करके पूछा तो उसने कहा कि गाड़ी यहां से निकल चुकी है लेकिन गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई है गाड़ी का काम चालू है ।गाड़ी जैसे ही ठीक हो जाती है लोहा आप तक पहुंच जाएगा ।किंतु अनावेदकगणों ने लोहा नहीं भिजवाया कॉल करने पर आज कल भेज देंगे कह कर टाल मटोल करते रहे ।27 फरवरी 2022 से उनका मोबाइल बंद हो गया ।जब सुनील इमरान के घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने बताया कि इमरान खान तिरोडा थाने बंद है और उनका गोदाम गोंदिया में नहीं है। इमरान खान की दूसरे मोबाइल नंबर से फोन करने पर उसके द्वारा कहा गया कि कल तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा किंतु कई दिनों से टालमटोल करने लगे सुनील मसकरे ने इस संबंध में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भूपेंद्रसिंह की अदालत में धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवाद पेश किया था। विद्वान अदालत ने परिवार मंजूर करते हुए ग्रामीण थाना को आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल करने के आदेश दिए थे। विद्वान अदालत के आदेश के पालन में ग्रामीण पुलिस ने इमरान खान पिता जलील खान वार्ड नंबर 4 अपोलो स्कूल के पास बैहर चौकी बालाघाट, अमित सड्ढा निवासी गोंदिया हनस, हनस वेल्डिंग वर्क रावनवाड़ी गोंदिया निवासी के विरुद्ध धारा 420 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।










































