पूर्व लांजी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिलोरा में वन विभाग टीम ने छापामार कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में सागौन की चिरान,सागौन के लट्ठे, आरा, कटर मशीन सहित अन्य सामग्री जप्त की है वही सागौन के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपी के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 और कास्ट चिरान अधिनियम 1984 के तहत अपराध दर्ज किया है।
सागौन के अवैध कारोबार और अवैध चिरान में लिप्त पाए गए आरोपी का नाम ग्राम चिलोरा निवासी सुखचन्द उर्फ बंजरिया मरार बताया गया है
प्राप्त जानकारी के अनुसार वन परीक्षेत्र पूर्व लांजी रेंजर शिवपाल अहिरवार और उप वन मंडल अधिकारी राजा खरे को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम चिलोरा निवासी सूक्ष्म के सुखचंद के घर सागौन का अवैध कारोबार किया जाता है जहां आरोपी ने घर पर और घर के पीछे लाखों रुपए के सागौन लट्ठे और चिराग छुपा कर रखा है मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग टीम ने आरोपी के घर पर दबिश देकर भारी मात्रा में सागौन के लट्ठे, सागौन की चिरान, लोहे का आरा, कटर मशीन सहित अन्य सामग्री जप्त की है वहीं आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है बताया जा रहा है कि आरोपी से की जा रही पूछताछ में सागौन के अवैध कारोबार में लिप्त अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं वहीं इस मामले का खुलासा जल्द जल्द किए जाने के संकेत अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं।