नगर के वार्ड नंबर ४ स्थित बैगा मोहल्ले में शुक्रवार को आबकारी विभाग के द्वारा छापामार कार्यवाही की गई जिसमें महुआ लहान नष्ट कर कच्ची शराब जप्त कर तीन अपराध कायम किए गये।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नं. ४ मे स्थित बैगा मोहल्ला मे लगातार कच्ची शराब उत्पादन का गढ़ बनते जा रहा है जहां पर बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बनाकर चिल्लर और थोक मे हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब का विक्रय किया जा रहा है जिस पर लगातार आबकारी विभाग के द्वारा बैगा मोहल्ले में छापामार कार्यवाही की जाती रही है परंतु इसका उक्त स्थान पर निवासरत लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है।
जहां पर शुक्रवार की सुबह करीब ९ बजे आबकारी विभाग वारासिवनी एवं बालाघाट की टीम के द्वारा छापामार कार्यवाही की गई यह कार्यवाही आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार अवैध मदिरा विनिर्माण परिवहन व विक्रय के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत जिला कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी विनोद खटीक के मार्गदर्शन और कंट्रोल रूम प्रभारी एस डी सूर्यवंशी के नेतृत्व में की गई।
जिसमें आबकारी विभाग को बैगा मोहल्ले में अवैध शराब रखने व बनाने की मुखबिर की सूचना मिली थी जिस पर आबकारी विभाग एवं वारासिवनी पुलिस द्वारा सयुंक्त कार्यवाही कर छापा मारा गया। जिसमें लोगों के घर की तलाशी ली गई जिसमे रेलवे स्टेशन ,रेलवे पटरी के किनारे वन विभाग के वृक्षारोपण में निर्माणाधीन मकानों में रेलवे क्वार्टर सहित समीप स्थित कॉलोनी मे दबिश देकर सर्चिंग की गई। जिसमें अलग अलग स्थानों से १४३ प्लास्टिक की बोरियो में भरा हुआ लगभग २१४५ किलो महुआ लाहन एवं प्लास्टिक की जरीकेन में ४० लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त किया गया जिनकी अनुमानित कीमत लगभग १५७१५० है।
जिसमें महुआ लाहन का सैंपल लेकर उसे नष्ट कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा ३४ क च के तहत ३ प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। इस कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश्वर ठाकुर ,सहायक जिला आबकारी अधिकारी एम आर उइके ,आबकारी उपनिरीक्षक संदीप श्रीवास ,रमाकांत बघेल एवं आबकारी मुख्य आरक्षक और वारासिवनी पुलिस बल का सराहनीय योगदान रहा।