वारासिवनी न्यायालय की द्वितीय जिला अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने शनिवार को चार लोग जीतलाल खजरे, गोरेलाल खजरे, पंचम अटराहे और सुमित खजरे को मारपीट के मामले में पांच-पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनाकर 25 25 सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी नोकलाल बसेने ग्राम बिटोड़ी थाना रामपायली निवासी की 12 वर्षीय बेटी जो बालाघाट में पढ़ाई करती थी। वह 15 जुलाई 2017 को दोपहर 3 बजे अपने घर जा रही थी तभी आरोपियों द्वारा लड़की को रोककर मोबाइल फोन दिया गया। जिस पर लड़की के द्वारा घर में जाकर घटना की जानकारी दी गई।
जिसको लेकर लड़की का पिता नोकलाल बसेने उक्त लड़कों से मोबाइल देने की विषय में जानकारी ली गई, तो उनके द्वारा नोकलाल पर कुल्हाड़ी डंडों से वार कर दिया गया। जिस कारण हुआ गंभीर रूप से घायल हो गया।
थाना रामपायली मैं 15 जुलाई 2017 को चारों लोगों के खिलाफ भादवि की धारा तहत अपराध पंजीबद्ध का जांच में लिया गया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।