वारासिवनी न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने मंगलवार को हत्या के मामले में राजेश अमूले को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम देवगांव निवासी नंदकिशोर पटले की किराना दुकान थी जहां पर आरोपी राजेश अमूले 28 अप्रैल 2019 को रात्रि करीब 9:30 बजे किराना सामान लेने के लिए गया हुआ था जहां पर राजेश के द्वारा नंदकिशोर पटले से उधारी में सामान मांगा गया जिस पर नंदकिशोर पटले ने पूर्व की उधारी का जिक्र कर उधारी सामान देने से मना कर दिया।
इस बीच में विवाद आरोपी राजेश अमूले द्वारा नंदकिशोर पटले की पिटाई के दौरान मौत हो गई।
जिसकी जानकारी लालबर्रा पुलिस को लगी तो उन्होंने तत्काल मामले में कार्यवाही कर राजेश अमूले 35 वर्ष देवगांव थाना लालबर्रा निवासी को नंदकिशोर पटले की हत्या के आरोप में धारा 302 294 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था।