वार्ड नंबर 2 में चल रहे मदिरा दुकान के विरोध में सुंदरकांड करने वाले 10 लोगों को प्रशासन द्वारा भेजा गया धारा 107 और 116 का नोटिस,

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वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी में स्थित मदिरा दुकान के स्थान परिवर्तन को लेकर किए जा रहे विरोध स्वरूप सुंदरकांड पर प्रशासन द्वारा 10 लोगों पर धारा 107 और 116 के तहत नोटिस भेजे गए हैं जिस पर वार्ड वासियों द्वारा कहा गया कि इस प्रकार से नोटिस भेजकर प्रशासन उनके प्रदर्शन और विरोध को काम नहीं कर सकता वह लगातार इसी प्रकार विरोध स्वरूप सुंदरकांड करते रहेंगे

कुछ महीनों से वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी की महिलाओं द्वारा मदिरा दुकान के स्थान परिवर्तन को लेकर सुंदरकांड किया जा रहा है जिस पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई कर दुकान का विधिवत संचालन करने के उद्देश्य सुंदरकांड कर रहे 7 महिला और 3 पुरुषों पर धारा 107 एवं 116 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस भेजा गया है जिसमें प्रदर्शनकारियों के द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से उन्हें नोटिस आया है उसमें यह कहा जा रहा है कि सभी महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा सार्वजनिक जगह पर सुंदरकांड कर शांति भंग की जा रही है जबकि उनके द्वारा कहा गया कि वह भूस्वामी की भूमि पर सुंदरकांड कर रहे हैं एवं यदि महिलाओं के द्वारा स्वयं की भूमि पर एकत्रित होकर सुंदरकांड करना सार्वजनिक रूप से शांति भंग करना कहलाता है तो वह अपने वकील के माध्यम से नोटिस का जवाब देंगे एवं रही बात फेंसिंग करने की तो प्लाट मालिक द्वारा अपनी स्वयं की भूमि पर तार की फेंसिंग की गई है एवं प्रशासन को यदि लगता है तो वह उक्त दुकान के लिए नाप झोप कर रोड निकाल ले उन्हें कोई आपत्ति नहीं है उनके द्वारा कोई भी सार्वजनिक जमीन या रोड पर कोई फेंसिंग नहीं की गई है
जबकि बताया जा रहा था कि प्रशासन द्वारा इस प्रदर्शन को खत्म करने एवं वार्ड वासियों द्वारा लगाई गई इस फेंसिंग को तोड़कर दुकान यथावत चालू करने के उद्देश्य से 10 जून को जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के साथ जाकर जेसीबी से पूरी फेंसिंग तोड़ने की बात सूत्रों से पता चली थी किंतु सुबह 10 लोगों को नोटिस थमा दिया गया है और शाम तक यहा कार्रवाई करने की बात प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चर्चा के दौरान कही जा रही थी किंतु दोपहर तक ऐसा कुछ जिला प्रशासन के द्वारा देखने को नहीं आया है

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