विकलांग सर्टिफिकेट और आयु वरीयता का नहीं मिल रहा लाभ

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जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुसवा निवासी एक विकलांग युवती ने शासन की योजना के अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्रों में की जा रही सहायिका भर्ती में विकलांग सर्टिफिकेट और आयु वरीयता का लाभ ना दिए जाने का आरोप लगाया है। जिन्होंने ग्राम आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 में नियम कानूनों को दरकिनार आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती में किसी अन्य महिला को वरीयता देने की बात कहते हुए उसके चयन पर आपत्ति दर्ज कराई है। यहां ग्राम सुसवा से आई विकलांग युवती आरती वासनिक ने अन्य ग्रामीणों के साथ कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए विकलांग सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें 10 अंक देने और आयु वरीयता का लाभ देकर सहायिका के पद पर चयनित किए जाने की मांग की है।उक्त मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों के साथ जनसुनवाई में पहुंची युवती आरती वासनिक ने बताया कि ग्राम सुसवा में आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका की भर्ती निकली है उसके लिए उन्होंने अपना आवेदन फॉर्म जमा किया था जहां सभी आवेदनों की जांच करने के बाद संबंधित विभाग ने वरीयता सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की है उस लिस्ट में नियमों के तहत पात्र होने पर भी उनका चयन सहायिका के रूप में नहीं किया गया है, जबकि उक्त पद के लिए किसी अन्य आवेदक को चयनित किया गया है। जबकि उन्होंने अपने आवेदन के साथ 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट लगाया था। नियम के अनुसार विकलांगता के सर्टिफिकेट पर उन्हें 10 अंकों बोनस के तौर पर मिला था जो नहीं दिया गया है। वही आयु वरीयता का लाभ भी उन्हें नहीं मिल रहा है। इस मामले को लेकर संबंधित विभाग में शिकायत करने गई तो उन्हें विकलांग सर्टिफिकेट और आयु वरीयता का लाभ देने से इंकार कर दिया गया। वहीं उक्त मामले को लेकर हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि वे एक गरीब परिवार से हैं, विकलांग है। वही उक्त पद के लिए पात्र भी है बावजूद इसके भी उन्हें विकलांगता सर्टिफिकेट का लाभ नहीं दिया जा रहा है। और उन्हें हाईकोर्ट में जाने किस तरह दी जा रही है जबकि वे हाई कोर्ट में अपील करने के लिए सक्षम नहीं है जिन्होंने ज्ञापन के माध्यम से उक्त भर्ती पर आपत्ति जताते हुए नियमों के तहत उन्हें आयु वरीयता और विकलांग सर्टिफिकेट का लाभ देकर उनका चयन आंगनबाड़ी सहायिका के तौर पर किए जाने की मांग की है ।

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