बालाघाट जिले में धारा 144 लागू होने के बाद बिना वैध अनुमति के रैली निकाल कर धारा 144 का उल्लंघन किए जाने के मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 110 के प्रत्याशी कंकर मुंजारे, राजा लिल्हारे ओमकार माहुले विनोद पांडव मनोज सैयाम रामदयाल राहंगडाले रवि कुथे सहित 40, 50 समर्थकों के विरुद्ध धारा 188 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के चलते जिला बालाघाट में 9 अक्टूबर 2023 से धारा 144 लागू थी। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 110 के प्रत्याशी कंकर मुंजारे द्वारा लोकतंत्र बचाओ मार्च के संबंध में अनुमति चाही गई थी। किंतु कानून व्यवस्था के दृष्टिगत प्रत्याशी कंकर मुंजारे द्वारा पेश किए गए अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया गया था। किंतु आवेदन निरस्त किये जाने के बाद 2 दिसंबर को 2 बजे प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने अपने 40, 50 समर्थकों के साथ बिना वैध अनुमति के एक रैली राम मनोहर लोहिया चौक से निकालीगई जो हनुमान चौक से मेन मार्केट होते हुए काली पुतली चौक, अवंती बाई चौक से होकर वापस काली पुतली चौक, अंबेडकर चौक से होते हुए राम मनोहर लोहिया चौक में समाप्त की गई। जबकि 9 अक्टूबर 2023 से जिले में धारा 144 जाफो के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू था ।जिसके अनुसार बिना वैध अनुमति के जुलूस रैली इत्यादि निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया था किंतु प्रत्याशी कंकर मुंजारे और उनके समर्थकों द्वारा उक्त रैली बिना अनुमति निकाल कर उक्त आदेश का उल्लंघन किया गया ।प्रत्याशी कंकर मुंजारे और उनके समर्थकों द्वारा धारा 144 के उल्लंघन की जाने के फल स्वरुप धारा 188 भादवी के तहत कार्रवाई किए जाने हेतु भूपेंद्र अहिरवार तहसीलदार कार्यपालिका दंडाधिकारी के द्वारा सिटी कोतवाली बालाघाट को पत्र लिखा गया था इसके पालन में कोतवाली पुलिस ने प्रत्याशी कंकर मुंजारे बालाघाट, राजा लिल्हारे खैरलांजी, ओमकार माहुले ग्राम कोसमी, विनोद पांडव बैहर, मनोज सैयाम बैहर, रामदयाल राहंगडाले मगर्दरा, रवि कुथे रजेगांव, सहित 40, 50 समर्थकों के विरुद्ध धारा 188 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया है ।जिसकी जांच सहायक उपनिरीक्षक भीमेश्वर पारधी द्वारा की जा रही है।